Haryana news: हरियाणा सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब इन जमीनों पर मिलेगा लोगों को कब्जा
Top Haryana: हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने ग्रामीण लोगों को बड़ी राहत देने वाला फैसला किया है। अब जो लोग गांव की शामलात देह (साझी) जमीन पर 31 मार्च 2004 से पहले तक 500 वर्ग गज तक मकान बना चुके हैं, उन्हें उस जमीन का मालिकाना हक मिल सकता है।
इसके लिए उन्हें उस समय के कलेक्टर रेट की डेढ़ गुना कीमत चुकानी होगी। यह फैसला उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो कई सालों से इस जमीन पर रह रहे हैं लेकिन उनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं था।
किन्हें मिलेगा लाभ
सरकार ने साफ किया है कि यह सुविधा केवल उन्हीं लोगों को दी जाएगी जिनका मकान 31 मार्च 2004 से पहले बना हुआ है और वो भी 500 वर्ग गज से ज्यादा जमीन पर नहीं होना चाहिए।
साथ ही वह जमीन किसी तालाब, सड़क या अन्य जरूरी सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित नहीं होनी चाहिए। यदि जमीन इन शर्तों को पूरा करती है तो व्यक्ति ग्राम पंचायत को आवेदन दे सकता है।
मूल्य और शर्तें
इस जमीन को खरीदने के लिए व्यक्ति को वर्ष 2004 के कलेक्टर रेट की डेढ़ गुना कीमत चुकानी होगी। मकान बने क्षेत्र के अलावा खुला क्षेत्र कुल जमीन का 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर आपने 500 वर्ग गज में मकान बनाया है तो उसमें 125 वर्ग गज से ज्यादा खाली जगह नहीं होनी चाहिए।
पंचायत की अनुमति जरूरी
जब कोई व्यक्ति आवेदन देगा तो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा उस पर विचार करेंगी। अगर उन्हें लगे कि यह जमीन बेचने लायक है तो वे प्रस्ताव पास करके खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी और उपायुक्त के माध्यम से पंचायत विभाग के महानिदेशक को भेजेंगी।
जब विभाग से मंजूरी मिल जाएगी, तब ग्राम पंचायत उस जमीन का बिक्रीनामा यानी बिक्री दस्तावेज तैयार करवाकर तहसील में रजिस्ट्री करवा सकेगी।
ऑनलाइन प्रक्रिया और SOP जारी
राज्य सरकार ने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही विकास एवं पंचायत विभाग ने इस योजना के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर (SOP) भी जारी किया है, ताकि सभी जिलों में एक जैसे नियमों के तहत काम हो सके और लोगों को जल्दी लाभ मिल सके।