Haryana CET News: अभ्यर्थी ने परीक्षा में बैठने से रोकने पर हाईकोर्ट में दायर की याचिका, क्या रद्द है भर्ती?

Haryana CET News: कैथल के युवा को परीक्षा में बैठने से रोका, इस मामले के चलते युवक ने CET के नियमों के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जानिए पूरा मामला...

 

Top Haryana News: हरियाणा की संयुक्त पात्रता परीक्षा (CET) के नियमों को एक अभ्यर्थी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है| इस मामले में कैथल (Kaithal) के रहने वाले प्रभजीत सिंह ने याचिका दायर की, जिसमें उसने दावा किया कि उसे इस परीक्षा में बैठने से सिर्फ इसलिए रोका गया, क्योंकि उसकी उम्र निर्धारित न्यूनतम सीमा से 41 दिन कम थी, हालांकि वह सभी अन्य योग्यताएं पूरी करता था| Haryana News

हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, मामला अहम
हाईकोर्ट ने इस मामले में हरियाणा सरकार और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) से जवाब मांगा है| इस याचिका के आधार पर हाईकोर्ट का फैसला सरकारी नौकरी और भर्ती परीक्षा के नियमों में अहम बदलाव ला सकता है|

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प्रभजीत सिंह की याचिका में क्या है?
प्रभजीत सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि उसने 2023 में 10वीं और 2025 में 12वीं की परीक्षा पास की है, जिससे वह सीईटी परीक्षा के लिए शैक्षणिक योग्यता पूरी करता है| याचिका में बताया गया कि हरियाणा सिविल सेवा नियम 2016 (संशोधित 2023) के अनुसार सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष और अधिकतम सीमा 42 वर्ष है| Haryana News

चूंकि सीईटी केवल एक पात्रता परीक्षा है और चयन की प्रक्रिया जुलाई 2025 के बाद शुरू होनी है, याचिकाकर्ता का कहना है कि वह इस दौरान 18 साल का हो जाएगा, इसलिये उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलनी चाहिए|

सीईटी में उम्र सीमा पर क्या है नियम?
हरियाणा सरकार की 31 दिसंबर 2024 को जारी की गई एचएसएससी सीईटी गाइडलाइन (HSSC CET Guidelines) और 26 मई 2025 को प्रकाशित भर्ती विज्ञापन के अनुसार, यदि किसी आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम है, तो वह आवेदन करने के लिए अयोग्य माना जाएगा| Haryana News

क्या है मामला?
प्रभजीत सिंह के वकील ने तर्क दिया कि 12 जून 2025 को आवेदन की अंतिम तिथि तक प्रभजीत की आयु 17 वर्ष 10 महीने 20 दिन थी| यानी वह केवल 33 दिन कम था| इस हिसाब से केवल उम्र की तकनीकी कमी के कारण उसे परीक्षा से रोकना न्याय संगत नहीं है|

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क्या हुआ अगला कदम?
इस याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने हरियाणा सरकार और कर्मचारी चयन आयोग को 9 जून तक नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है|
यह मामला सरकारी नौकरी की प्रक्रिया और भर्ती नियमों को लेकर महत्वपूर्ण हो सकता है, और इस पर हाईकोर्ट का निर्णय भविष्य में कई अभ्यर्थियों के लिए मार्गदर्शन साबित हो सकता है| Haryana News