Breaking news: पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली पर लगा ब्रेक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में दिया साफ जवाब
Top Haryana: लोकसभा के मानसून सत्र के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ शब्दों में कहा कि केंद्र सरकार का OPS को दोबारा लागू करने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि फिलहाल सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
NPS के तहत ही मिलेगा पेंशन का लाभ
वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त हुए सभी केंद्रीय कर्मचारी (सिवाय सशस्त्र बलों के) अब नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के अंतर्गत आते हैं।
उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन स्कीम से सरकार पर बहुत अधिक आर्थिक बोझ पड़ता था इसी कारण NPS को लागू किया गया था। यह योजना आर्थिक रूप से ज्यादा स्थिर और दीर्घकालीन लाभ देने वाली है।
NPS का नया और बेहतर विकल्प
सरकार ने NPS को और बेहतर बनाने के लिए एक कमेटी गठित की थी। इस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू की गई है।
UPS, NPS का एक विकल्प है, जिसका उद्देश्य है कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को सुनिश्चित यानी तय पेंशन मिले और पेंशन फंड भी आर्थिक रूप से सुरक्षित बना रहे।
UPS में मिलेंगे कई फायदे
वित्त मंत्री ने बताया कि UPS के तहत अगर किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है या वह किसी कारण से असमर्थ हो जाता है, तो उसे सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 या सीसीएस (एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन) नियम 2023 के तहत लाभ मिलेगा।
अगर कोई कर्मचारी कम से कम 25 साल की सेवा पूरी करता है तो उसे रिटायरमेंट पर पिछले 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। अगर नौकरी की अवधि 25 साल से कम रहती है, तो उसी अनुपात में पेंशन की राशि कम कर दी जाएगी।
पुरानी पेंशन की मांग अब ठंडी पड़ सकती है
सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से चल रही OPS बहाली की मांग अब कमजोर पड़ती नजर आ रही है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि OPS का कोई प्रस्ताव न विचाराधीन है और न ही भविष्य में ऐसी कोई योजना है। ऐसे में अब कर्मचारियों को UPS को ही एक बेहतर विकल्प मानते हुए आगे बढ़ना पड़ सकता है।