Haryana Divyang Pension Scheme: हरियाणा सरकार द्वारा हैंडीकैप पेंशन योजना को लागू किया गया, ऐसे करें आवेदन
Haryana Divyang Pension Scheme: हरियाणा सरकार द्वारा लागू की गई इस हैंडीकैप पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है...

Top Haryana: हरियाणा सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 1881-82 में राज्य में विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना को लागू किया था। इस योजना का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों की मदद करना है जो व्यक्ति अपना भरण-पोषण करने में अक्षम हैं। उन्हें केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय मदद की जरूरत है। इस योजना में शुरुआती पेंशन राशि प्रतिमाह 50 रूपये थी, इसे 1 नवम्बर 1999 में बढ़ाकर 300 रुपये प्रति माह कर दी गई।
पेंशन राशि
मासिक पेंशन राशि: 3000 रूपये प्रति माह
आवेदन करने के लिए क्षमता
आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
न्यूनतम विकलांगता 60% या उससे ज्यादा होनी चाहिए।
आवेदक की परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से ज्यादा कम होनी चाहिए।
आवेदक की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए।
आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
विकलांगता प्रमाण पत्र
बैंक खाता विवरण
पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन करने की प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन: Saral Haryana Portal पर जाकर आवेदन कर सकता है।
ऑफलाइन आवेदन: नजदीकी सामाजिक सुरक्षा विभाग में जाकर आवेदन फॉर्म भरवा सकते हैं।