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HSSC CET:  ग्रुप C के पदों पर फिर से लटकी तलवार, आयोग के खिलाफ अवमानना याचिका दायर..

HSSC CET: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है।

 
HSSC CET:  ग्रुप C के पदों पर फिर से लटकी तलवार, आयोग के खिलाफ अवमानना याचिका दायर..

TOP HARYANA: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ग्रुप सी के बकाया पदों को पुनर्विज्ञापित न करने, हाईकोर्ट के 31 मई 2024 के फैसले को पूरी से तरह लागू न करने पर आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह के विरुद्ध अवमानना याचिका दायर हुई है। इस दायर याचिका पर 27 जनवरी को सुनवाई की गयी थी। लेकिन अब इस पर आगे की तारीख दे दी गई है।

अब 25 फरवरी को अगली सुनवाई

आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह की तरफ से एक शपथ पत्र दिया गया है, जिसे रिकॉर्ड पर ले लिया गया है। हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव के निर्देश पर सरकारी वकील ने अदालत में यह प्रस्तुत किया कि हाईकोर्ट के 31 मई 2024 के आदेश को आयोग 4 हफ्तों में लागू कर दिया जाएगा। अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी 2025 को होगी। 

अदालत ने सुनवाई 25 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी है। अब फरवरी के महीनें में ही इस पर फैसला आएगा। आयोग की ओर से कहा गया था कि सरकार हर साल सीईटी के लिए परीक्षा का आयोजन करेगी, लेकिन यह बस एक घोषणा ही बनकर रह गई है।

सरकार ने एक साथ 24 हजार पदों का रिज्लट जारी करके खूब वाहीवाही लूटी थी। लेकिन अब युवाओं की काफी समय से मांग है कि सरकार इस परीक्षा का आयोजन जल्द करवाएं।

हाईकोर्ट के आदेश की जानबूझकर आयोग ने की अवहेलना

हाईकोर्ट के एडवोकेट चंद्रहास ने बताया कि याचिकाकर्ता शुभेंद्र ने अपनी इस याचिका में बताया है कि आयोग की अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने कुछ ग्रुप को तो पुनर्विज्ञापित कर दिया था पर ग्रुप नंबर 12, 13, 22, 30 और 32 को पुनर्विज्ञापित नहीं किया गया था। इससे यह साफ नजर आता है कि हाईकोर्ट के आदेश की आयोग ने जानबूझकर अवहेलना की है।

हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में यह आग्रह किया गया है कि आपसे सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि कृपया इस मामले का रिकॉर्ड माँगा जाए और वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31.05.2024 को दिए गए आदेश की जानबूझकर अवहेलना करने के मामलें में प्रतिवादी के खिलाफ अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए।

आपको जानकारी के लिए बता दें की आयोग से पहले भी कई प्रकार के पदों पर कोर्ट केसों के चलते बड़ी ही मुश्किल से परीक्षा आयोजित करवाई थी। इस प्रकार की अधिक खबरों के लिए आप हमारे चैनल को फॅालो कर सकतें है।