Haryana news: ग्रुप C की 25000 भर्तियों का रिजल्ट होगा फिर से जारी, हाईकोर्ट ने दिए आदेश...
HSSC news: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) को एक बार फिर से बड़ा झटका दिया गया है।

TOP HARYANA: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को हाल ही सीईटी के तहत हुई जेई, क्लर्क, कांस्टेबल (पुरुष एवं महिला) और सीईटी के ग्रुप नंबर 56/ 57 की भर्ती का रिजल्ट संशोधित करने के लिए आदेश दिया गया है।
हाईकोर्ट ने स्वीकार की सभी तरह की याचिकाएं
हाई कोर्ट ने सभी याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने यह निर्णय उन अभ्यर्थियों के पक्ष में दिया है, जिनकी उम्मीदवारी पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्रों के पुराने होने की वजह से रद्द कर दी गई थी। इसी के चलते कुछ युवाओं ने कोर्ट में केस कर दिया था।जस्टिस जगमोहन बंसल ने इन उम्मीदवारों के दावों पर विचार करने की मांग संबंधी सभी याचिकाओं को अब स्वीकार कर लिया है।
हिसार निवासी गुरदीप व उसके अन्य साथियों ने इसके लिए याचिका दायर की व कहा कि आयोग द्वारा जारी किए गए भर्ती के विज्ञापन में 1 अप्रैल 2023 से पहले के पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्रों को अवैध मानकर हजारों योग्य अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त कर दिए थे। जिस के चलते ये युवा इस भर्ती से बाहर हो गए थे। अब इन सभी की ओर से कोर्ट में याचिका दायर की गई है।
परिवार पहचान पत्र से हो सकती थी वेरिफिकेशन
याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना है कि सरकार के पास परिवार पहचान पत्र का पूरा डेटा उपलब्ध है, जिससे उनकी जाति की पुष्टि आसानी से सरकार के द्वारा की जा सकती थी, पर ऐसा नहीं किया गया और उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गयी जो कि गलत है। हाई कोर्ट ने सभी रद्द किए आवेदनों पर विचार करने के बाद अब फिर से रिजल्ट जारी करने के आदेश दिए हैं।
आपको जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से अक्टूबर 2024 में ग्रुप सी के 25000 पदों का परिणाम जारी किया गया था। कोर्ट के इस फैसले से अब इन सभी पदों के परिणाम पर प्रभाव पडेंगा। इन सभी 25000 युवाओं ने अपने पदों पर जॉइन भी कर लिया है। कोर्ट ने अब रिजल्ट को रिवाइज करने के लिए कह दिया है।
अब यह देखना होगा की आयोग की तरफ से क्या कदम उठाए जाते है। इस प्रकार की अधिक खबरों के लिए आप हमारें चैनल को फॅालो कर सकतें है।