Haryana news: HSSC को लगा बड़ा झटका, जानें पूरी खबर...
HSSC news: हरियाणा में हाल ही में हुई 24 हजार पदों पर सरकारी भर्तियों के चलते कर्मचारी चयन आयोग को बड़ा झटका लगा है।

TOP HARYANA: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) को बड़ा झटका दिया गया है. हाईकोर्ट की तरफ से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को इस भर्ती में आरक्षण का लाभ देने के लिए परिवार पहचान पत्र से जांच करने के निर्देश दिए गए है. फिलहाल इस पर अभी तक विस्तृत फैसले का इंतजार है.
अदालत में याचिकाएं की गई स्वीकार
जस्टिस जगमोहन बंसल की खंडपीठ ने बुधवार को अदालत में याचिकाएं स्वीकार करने का निर्णय सुनाया है. उम्मीदवारों द्वारा याचिकाओं में दावा किया गया था कि आयोग ने उन्हें पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लाभ से वंचित रखा था, जबकि विज्ञापन में यह साफ लिखा था कि यदि कोई उम्मीदवार नए प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करेगा, तो उनकी वेरिफिकेशन बाद में परिवार पहचान पत्र से की जाएगी.
परिवार पहचान पत्र से नहीं की गई वेरिफिकेशन
आयोग ने उन सभी उम्मीदवारों को पिछड़े वर्ग का लाभ देने से वंचित कर दिया, जिन्होंने अपने सर्टिफिकेट या तो अपलोड नहीं किए थे या फिर पुरानी तारीख के बने हुए प्रमाण पत्रों को अपलोड किया था. आयोग ने अब तक परिवार पहचान पत्र से वेरिफिकेशन नहीं की. एक उम्मीदवार गुरदीप ने इस बारें में बताया कि पुलिस भर्ती में जब उम्मीदवारों को आयोग ने लाभ देने से वंचित कर दिया था.
तब वे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनके राजनीतिक सलाहकार भारत भूषण भारती, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन और आयोग हर एक मेंम्बर के पास गए थे मगर कहीं से उनकी समस्या का कोई भी समाधान नहीं किया. अब अंत में उन्हें अपने अधिकारों के लिए हाईकोर्ट में जाना पड़ा.
आयोग ने विज्ञापन में लिखा था कि, ‘बीसी ए/बीसी बी कैटेगरी से संबंध रखने वाले सभी उम्मीदवारों को अपना बीसी- ए या बीसी- बी का सर्टिफिकेट नया बनाकर अटैच करना चाहिए. जैसा कि हरियाणा सरकार के 22.03.2022 को जारी किए गए निर्देशों में बताया गया है या उनकी जाति/ कैटेगरी परिवार पहचान पत्र में वेरिफाई होने पर ही कंसीडर की जाएगी.
आयोग ने उन उम्मीदवारों को सामान्य कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया था, जिनका सर्टिफिकेट भी पुराना था लेकिन उनमें से किसी के नंबर सामान्य कैटेगरी की कट ऑफ से ज्यादा थे.
सैकड़ों उम्मीदवारों ने दायर की है याचिकाएँ
पुलिस के 6,000 पदों की भर्ती, जूनियर इंजीनिर पदों की भर्ती में आयोग ने पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों में से उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया था, जिन उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट पुराने थे या फिरअपलोड नहीं किए गए थे.