Education news: सरकार ने बदले पहली कक्षा में दाखिले के नियम, अब स्कूलों में केवल इन बच्चों को मिलेगा दाखिला, जानें...
Haryana news: हरियाणा के प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में अब कक्षा पहली में दाखिला लेने के लिए नए नियम बना दिए गए है, आईये जानें इस खबरे में

TOP HARYANA: हरियाणा के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में अब पहली कक्षा में 6 साल के बच्चे को भी दाखिला मिलेगा। सरकार की ओर से ये नए नियम लागू किए गए है। पिछले साल सरकार ने यह आयु की सीमा साढ़े 5 साल तय की थी। लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ा दिया है। इससे राज्य के लाखों बच्चों को इसका लाभ मिल जाएगा।
इस संबंध में स्कूल शिक्षा निदेशालय हरियाणा ने सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों और स्कूलों के प्रिंसिपल एवं स्कूलों के प्रभारियों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। सरकार की तरफ से बनाए गए ये नए नियम इसी साल नए शैक्षणिक सत्र 2025- 2026 से ही लागू किये जाएगे। सरकार की तरफ से लिए गए इस नए फैसले के पीछे की वजह राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 बताई जा रही है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसार सरकार ने यह नई पॅालिसी बनाई है। सरकार चाहती है कि राज्य का कोई भी बच्चा शिक्षा के लाभ से वंचित न रहें। इसी कि दिशा में सरकार काफी तेज गति से काम कर रही है।
दाखिले के लिए नए नियम एवं शर्तें इस प्रकार से है-
पहली कक्षा में दाखिला लेने के लिए 1 अप्रैल 2025 को बच्चे की उम्र 6 साल पूरी हो जानी चाहिए। यदि किसी भी बच्चे की 1 अप्रैल 2025 को आयु 6 साल की नहीं है तो उसे 6 महीने की छूट मिलेगी। बच्चें को यह छूट राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के नियम-10 के तहत प्रदान की जाएगी। जो बच्चे पहले से पढ़ रहे है उन पर नया नियम लागू नहीं होगा।
इन बच्चों को कम उम्र में मिलेगा दाखिला
हरियाणा स्कूल शिक्षा निदेशालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो बच्चे 1 अप्रैल, 2025 को कक्षा पहली में एडमिशन लेने वाले हैं, उनके दाखिले पर किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई जाएं। उन्हें आयु सीमा यानि कि 6 साल उम्र पूरी न होने पर भी कक्षा पहली में दाखिला दिया जाएगा। उन्हें पूरे 1 साल के लिए अब पीछे नही किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से उन बच्चों का एक साल खराब होने से बच जाएगा जो उम्र पूरी न होने के कारण दाखिलें से वंचित रह जाते थे।