पैन कार्ड हो सकता है बंद, अगर नहीं किया ये जरूरी काम, सरकार ने दिया आदेश

Top Haryana, New Delhi: आपने आधार इनरोलमेंट आईडी (Enrollment ID) की मदद से पैन कार्ड बनवाया है, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। सरकार ने ऐसे सभी पैन कार्ड होल्डर्स को चेतावनी दी है कि वे जल्द से जल्द अपने पैन को असली आधार नंबर से लिंक कर लें, वरना 31 दिसंबर 2025 के बाद उनका पैन कार्ड निष्क्रिय (Inactive) हो सकता है।
क्या है मामला?
जब कोई व्यक्ति आधार के लिए आवेदन करता है, तो उसे एक इनरोलमेंट आईडी मिलती है। कई लोगों ने पैन कार्ड बनवाते समय अपने असली आधार नंबर की बजाय इसी इनरोलमेंट आईडी का इस्तेमाल किया था, क्योंकि उनके पास उस समय आधार नंबर नहीं था। ऐसे सभी लोगों को अब अपने पैन कार्ड को असली आधार नंबर से अपडेट करना होगा।
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सरकार का आदेश क्या कहता है?
केंद्र सरकार ने 3 अप्रैल 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें कहा गया है कि जिन लोगों ने पैन कार्ड आधार इनरोलमेंट आईडी की मदद से बनवाया है, वे 31 दिसंबर 2025 तक अपना असली आधार नंबर आयकर विभाग (Income Tax Department) को जरूर बताएं।
ऐसा अगर नहीं किया गया तो उनका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से बंद हो सकता है यानी वह किसी काम में नहीं आएगा – न बैंकिंग में, न टैक्स भरने में और न ही किसी सरकारी दस्तावेज में।
कैसे करें आधार नंबर अपडेट?
पैन को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया वही है जो अभी तक रही है। इसके लिए आपको आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा। वहां ‘Link Aadhaar’ का विकल्प मिलेगा। पैन और आधार नंबर भरें, ओटीपी आएगा और लिंकिंग पूरी हो जाएगी।
ध्यान दें कि जिन लोगों ने सामान्य तरीके से पैन बनवाया है (यानि जिनके पास पहले से आधार नंबर था), उनके लिए लिंकिंग की आखिरी तारीख 30 जून 2023 थी। और अगर उन्होंने अभी तक लिंक नहीं किया है तो उन्हें 1 हजार का जुर्माना देना होगा। जिन लोगों ने पैन इनरोलमेंट आईडी से बनवाया था, उन्हें सरकार ने जुर्माने से छूट दी है।
अगर नहीं किया तो क्या होगा?
अगर आप 31 दिसंबर 2025 तक पैन को आधार नंबर से लिंक नहीं करते हैं तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। आप पैन कार्ड का इस्तेमाल टैक्स भरने, बैंकिंग या किसी भी सरकारी काम में नहीं कर पाएंगे। बाद में पैन को फिर से एक्टिव करवाने के लिए आपको 1 हजार तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
क्या करें अभी?
- अगर आपने एनरोलमेंट आईडी से पैन बनवाया था, तो तुरंत आधार नंबर प्राप्त करें (अगर अभी तक नहीं मिला है)।
- फिर उसे आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर लिंक करें।
- लिंकिंग हो जाने के बाद पैन कार्ड हमेशा की तरह वैध रहेगा और किसी भी काम में उपयोग किया जा सकेगा।
सरकार ने साफ कर दिया है कि पैन कार्ड को असली आधार नंबर से जोड़ना जरूरी है। अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है, तो 31 दिसंबर 2025 से पहले यह काम जरूर पूरा कर लें, वरना आपका पैन कार्ड बंद हो सकता है।
नोट
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