EPF Account Merging: नौकरी बदलते ही करें यह जरूरी काम, वरना नहीं मिलेगा PF का ये पैसा

Top Haryana, New Delhi: जब भी कोई कर्मचारी नौकरी बदलता है, तो नई कंपनी उसी कर्मचारी के UAN (Universal Account Number) का इस्तेमाल करके नया PF अकाउंट खोलती है। इसके बाद नई कंपनी और कर्मचारी का पीएफ योगदान नए अकाउंट में जमा होना शुरू हो जाता है।
बहुत से लोगों को लगता है कि क्योंकि UAN नंबर वही है, तो PF अकाउंट भी एक ही रहेगा लेकिन ऐसा नहीं होता। हर बार नई नौकरी में नया PF अकाउंट खुलता है।
पुराने और नए PF अकाउंट को मर्ज करना क्यों जरूरी है?
- नया PF अकाउंट खुलने के बाद आपको अपने पुराने और नए PF अकाउंट को आपस में मर्ज (जोड़ना) करना बहुत जरूरी है।
- पुराने अकाउंट में जमा पैसे पर ब्याज मिलना बंद हो सकता है, क्योंकि वह निष्क्रिय (Inactive) हो जाता है।
- आप अपना कुल पीएफ बैलेंस नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वह दो अलग-अलग खातों में बंटा रहेगा।
- पांच साल तक लगातार PF में योगदान करने पर निकासी टैक्स फ्री होती है। अगर अकाउंट मर्ज नहीं हुआ तो यह फायदा नहीं मिलेगा।
अकाउंट मर्ज कैसे करें?
- सबसे पहले आपको EPFO की खुद की वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in पर जाना होगा।
- ‘Online Services’ सेक्शन में जानें के बाद आपको ‘One Member, One EPF Account (Transfer Request)’ पर वालें ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अपना पुराना और नया PF अकाउंट डिटेल वेरीफाई करें।
- ‘Get Details’ पर क्लिक करें। आपके सामने पुराने एम्प्लॉयर की लिस्ट आ जाएगी।
- उस PF अकाउंट को चुनें, जिसे आप ट्रांसफर करना चाहते हैं।
- फिर ‘Get OTP’ पर क्लिक करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा।
- OTP डालकर सबमिट करें। आपकी ट्रांसफर रिक्वेस्ट अब पूरी हो जाएगी।
मर्ज स्टेटस कैसे चेक करें?
कुछ दिनों बाद आप EPFO की वेबसाइट पर जाकर Transfer Status चेक कर सकते हैं कि आपका PF अकाउंट मर्ज हुआ या नहीं।
ध्यान रखें
आपने यह मर्जिंग नहीं की, तो आपकी मेहनत की कमाई दो अलग-अलग हिस्सों में फंसी रह सकती है। ब्याज का नुकसान तो होगा ही, साथ ही टैक्स छूट का फायदा भी नहीं मिलेगा।
इसलिए नौकरी बदलने के बाद PF अकाउंट को मर्ज करना एक जरूरी काम है। इसे नजरअंदाज न करें और समय रहते पूरा करें, ताकि आपके पैसे सुरक्षित रहें और आप उन्हें कभी भी आसानी से इस्तेमाल कर सकें।
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