Traffic rules: ट्रैफिक चालान को लेकर हरियाणा सरकार सख्त, राहत की कोई गुंजाइश नहीं...
Haryana news: प्रदेश सरकार ने ट्रैफिक नियमों में बड़ा बदलाव किया है, अब नियमों को तोड़ने पर होगी बड़ी कार्रवाही

TOP HARYANA: हरियाणा में ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब सरकार कड़ी कार्रवाई करने जा रही है। सरकार ने ट्रैफिक नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए नया बदलाव कर दिया है। यदि कोई भी वाहन चालक ट्रैफिक के नियमों को तोड़ता है और चालान कटने के बावजूद उसे नजर अंदाज कर देता है, तो ऐसे में अब उसकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी।
इस बारें में विस्तार से यमुनानगर के ट्रैफिक इंचार्ज कुशल पाल राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि अब चालान कटने के 90 दिनों के भीतर-भीतर भुगतान नहीं करने पर वाहन को सीज कर दिया जाएगा।
निर्धारित किए गए समय में ही भरना होगा चालान
नए नियमों के तहत, वाहन चालकों को अब निर्धारित किए गए समय में चालान का भुगतान करना होगा। यदि कोई भी व्यक्ति 90 दिनों के भीतर चालान को नहीं भरता है, तो उसकी गाड़ी ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जब्त कर ली जाएगी।
इस बारें में ट्रैफिक इंचार्ज ने वाहन चालकों को चेतावनी देते हुए कहा कि सभी लोग ट्रैफिक नियमों का पालन सही ढंग से करें और चालान भरने में किसी भी तरह की देरी न करें, ताकि किसी को भी परेशानी का सामना न करना पड़े।
आपको बता दें कि सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि कई वाहन चालक ऐसे होते है जो चालान कटने के बाद भी लंबे समय तक उसे जमा नहीं करते थे। ऐसे मामलों को लेकर अब सरकार ने गंभीरता दिखाई है।
होगी बड़ी कार्रवाई
हरियाणा सरकार ने यह फैसला ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को रोकने की दिशा में लिया है। देश और प्रदेश में हो रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकना सरकार का लक्षय है। इसके लिए ही सरकार की ओर नए नियम बनाएं गए है। सरकार के इन नियमों से राजस्व में वृद्धि भी होगी।
इससे ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित होगा, बल्कि हो रही सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आने की संभावना जताई जा रही है। इस बारें में ट्रैफिक पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे सड़क सुरक्षा को सही से ध्यान में रखते हुए सभी नियमों का सही ढ़ंग से पालन करें और किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही होने से बचें। इसको लेकर परिवहन मंत्री विज ने भी कई बार अधिकारियों को फटकार लगाई है।