RTE Act: इन बच्चों को महगें प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा का अधिकार, पढ़ें पूरी खबर

Top haryana: शिक्षा के अब नए नियम लागू किए गए हैं। निजी स्कूलों में भी EWS बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाएगा। इससे बच्चों को कुछ नया सीखने को मिलेगा। यह नियम 2009 में कम आय वाले वर्ग के बच्चों के लिए शुरू किया गया था। इस नियम में निजी स्कूलों में गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। इसमें 25 प्रतिशत सीटें गरीब बच्चों के लिए रिजर्व की गई हैं।
योगी आदित्यनाथ के निर्देश
उन्होंने एक गरीब लड़की का दाखिला मुरादाबाद के सबसे अच्छे स्कूल में करवाया था। उस लड़की को अब किसी प्रकार की कोई फीस जमा नहीं करनी पड़ेगी। अब लोगों के मन में यह सवाल आ रहा हैं कि क्या वो भी अपने बच्चों का दाखिला फ्री में करवा सकते हैं।
ये सवाल अब ज्यादा उठ रहा है, क्योंकि अब पूरे देश में निजी स्कूलों की संख्या ज्यादा बढ़ रही हैं। अब हर जिले में आपको निजी स्कूल देखने को मिलेगें। बच्चों के माता-पिता अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं।
अब आप भी अपने बच्चों को फ्री में पढ़ा सकते हैं,क्या? इस प्रश्न का जवाब आज हम जानते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं,लेकिन इसके लिए कुछ शर्ते रखी गई हैं आइये जानते है उन शर्तो को। शर्त यह है कि केवल EWS वर्ग के बच्चों को ही निजी स्कूलों में मुफ्त में पढ़ाया जायेगा। इन बच्चों को पहली जमात में दाखिला मिलता है और आठवीं तक उन्हें फ्री में पढ़ाया जाता हैं।
RTE नियम जानें
इस नियम में EWS वर्ग के नियमों की जानकारी देने के लिए हम बात करेंगे, एडवोकेट अशोक अग्रवाल से बात करते हैं। ये कई सालों से आरटीआई पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बच्चों को पहले पहली जमात में दाखिला दिया जाता हैं। उसके बाद उन बच्चों की 8 वीं तक की पढ़ाई फ्री में करवाई जाती हैं। आरटीई में यह भी बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को ही शिक्षा दी जाएगी। यह नियम लागू करके आप भी अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिला सकते हो।