RBI New Rules: ATM से पैसे निकालने से पहले हो जाओ सावधान, रिजर्व बैंक ने किया नया नियम लागू

Top Haryana, New Delhi: रिजर्व बैंक के इस फैसले के बाद अगर आप अपने होम बैंक के एटीएम के अलावा किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हैं या बैलेंस चेक करते हैं, तो आपको पहले से ज्यादा शुल्क देना होगा।
पहले अगर आप अपने होम बैंक के एटीएम के अलावा दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालते थे, तो आपको 17 रुपये की फीस चुकानी पड़ती थी, लेकिन अब यह फीस बढ़कर 19 रुपये हो जाएगी।
दूसरे बैंक के एटीएम से बैलेंस चेक करने पर पहले इसी तरह 6 रुपये की फीस ली जाती थी, लेकिन अब यह बढ़ाकर 7 रुपये कर दी गई है। यह शुल्क तब ही वसूला जाएगा जब आप फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट को पार करेंगे।
फ्री ट्रांजेक्शन की लिमिट मेट्रो शहरों में होम बैंक के अलावा दूसरे बैंक के एटीएम से 5 ट्रांजेक्शन तक होती है, जबकि नॉन-मेट्रो शहरों में यह लिमिट 3 ट्रांजेक्शन तक होती है।
आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वे ट्रांजेक्शन फीस बढ़ाने के बाद ग्राहकों को इसकी जानकारी दें, ताकि वे इसे लेकर तैयार रह सकें। साथ ही बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे अपने ग्राहकों को यह बताएं कि फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट पार करने के बाद फीस लागू होगी।
व्हाइट लेबल एटीएम के बारे में भी लोगों को जानकारी दी गई है। व्हाइट लेबल एटीएम वे एटीएम होते हैं जिन पर किसी एक बैंक का नाम नहीं होता, बल्कि इन पर किसी भी बैंक का नाम नहीं लिखा होता। इन एटीएम का उद्देश्य छोटे शहरों और गांवों तक एटीएम की सुविधा पहुंचाना है।
व्हाइट लेबल एटीएम से आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए पैसे निकाल सकते हैं, साथ ही बिल भुगतान, मिनी स्टेटमेंट, चेक बुक रिक्वेस्ट और कैश डिपॉजिट जैसी सेवाएं भी प्राप्त कर सकते हैं।
दूसरे बैंक के एटीएम से अगर आप पैसे निकालते हैं या बैलेंस चेक करते हैं, तो अब आपको पहले से ज्यादा फीस चुकानी होगी।
यह बदलाव 1 मई 2025 से लागू होगा, इसलिए अगर आप एटीएम से पैसे निकालने की आदत रखते हैं, तो इस बदलाव को ध्यान में रखते हुए अपनी योजना बनाएं।