Rah Veer Yojana: हरियाणा में इन लोगों को मिलेंगे 25 हजार रुपये, लागू हुई राह वीर योजना, जानें पूरी स्कीम

Top Haryana: हरियाणा सरकार ने एक नई और अनोखी योजना "राह वीर योजना" शुरू की है। जिसका उद्देश्य सड़क हादसों में घायल व्यक्तियों को समय पर अस्पताल पहुंचाने के लिए आम नागरिकों को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाता है तो उसे 25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
योजना का उद्देश्य और कार्यप्रणाली
यह योजना सड़क हादसों में घायल लोगों की सहायता करने के लिए आम लोगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लागू की गई है। जब भी कोई सड़क दुर्घटना होती है तो घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को तुरंत सहायता दी जाएगी। घायल व्यक्ति को एक घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचाने वाले मददगार को 25 हजार रुपये का इनाम मिलेगा। इसके साथ ही उन्हें एक प्रशस्ति-पत्र भी प्रदान किया जाएगा।
सोनीपत के जिला उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित राह वीर योजना अब हरियाणा में भी लागू कर दी गई है। इस योजना के तहत एक व्यक्ति साल में पांच बार इस पुरस्कार के लिए पात्र हो सकता है।
आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज़
राह वीर योजना का लाभ उठाने के लिए सहायता करने वाले व्यक्ति को कुछ जरूरी दस्तावेज और जानकारी देनी होगी। इसमें उनका नाम, मोबाइल नंबर, घटना स्थल का विवरण, बैंक खाता विवरण, दुर्घटना स्थल का प्रमाण पत्र और अस्पताल में भर्ती होने का प्रमाण पत्र शामिल है।
यह भी जरूरी होगा कि व्यक्ति जिस पुलिस थाना क्षेत्र में दुर्घटना हुई उसका प्रमाण पत्र और जिस अस्पताल में घायल को भर्ती करवाया गया उसका प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाए। इन सभी दस्तावेज़ों के साथ व्यक्ति को योजना का लाभ मिलेगा।
कानूनी सुरक्षा और इनाम वितरण
हरियाणा सरकार ने राह वीर योजना के तहत मदद करने वाले नागरिकों को कानूनी सुरक्षा भी प्रदान की है। मोटर वाहन अधिनियम 2019 की धारा 134ए और भारत सरकार की 29 सितंबर 2020 की अधिसूचना के तहत हर घातक सड़क दुर्घटना में मदद करने वाले व्यक्ति को कानूनी सुरक्षा मिलेगी।
मदद करने वाले व्यक्ति को सात दिन के अंदर 25 हजार रुपये का इनाम और प्रशस्ति-पत्र मिलेगा। अगर एक से अधिक लोग मदद करते हैं तो इनाम की राशि को समान रूप से बांटा जाएगा और सभी को प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया जाएगा।
मूल्यांकन और भुगतान की प्रक्रिया
इस योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर एक मूल्यांकन कमेटी होगी जिसमें उपायुक्त (अध्यक्ष), डीटीओ (कम-सचिव आरटीए), एसपी और सीएमओ/एसएमओ (सदस्य) चार सदस्य होंगे। इस कमेटी की सिफारिश के बाद परिवहन विभाग द्वारा सात दिन के भीतर राह वीर के खाते में पैसे भेजे जाएंगे। राह वीर योजना की समय सीमा 31 मार्च 2026 तक निर्धारित की गई है इसलिए इस दौरान नागरिकों को इस योजना का लाभ लेने का मौका मिलेगा।