PPP New Update: अब इन परिवारों के पहचान पत्र होंगे रद्द, सरकार ने बदला बड़ा नियम

Top Hatyana, Haryana Desk: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। जो लोग या परिवार हरियाणा से रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह पर जा चुके या लंबे समय से प्रदेश से बाहर रह रहे है उन सभी परिवारों का परिवार पहचान पत्र (PPP) अब रद्द होगा। परिवार पहचान नंबर वाले परिवार का कोई भी व्यक्ति यदि परिवार में नहीं रहता है या परिवार का कोई भी सदस्य जीवित नहीं है, तो भी PPP को खारिज कर दिया जाएगा।
रिपोटरो के मुताबिक, यदि परिवार का मुखिया हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के समक्ष किसी अपने सदस्य को PPP से बाहर करने का अनुरोध करता है तो संबंधित सदस्य का PPP नंबर रद्द हो जाएगा।
किसी से साझा नहीं
मिली जानकारी के मुताबिक, प्राधिकरण के CEO जे गणेशन ने PPP से जुड़े नियमों में बदलाव के आदेश जारी कर दिए हैं, जो तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। परिवार सूचना डेटा कोष में दर्ज परिवारों का डेटा लीक होने से बचाने के लिए सरकार ने एजेंसियों के भी हाथ बांध दिए हैं।
संबंधित एजेंसियां गैर सरकारी कार्यों के लिए परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) डेटा किसी से साझा नहीं कर सकेंगी। केवल सरकारी योजना, सब्सिडी, सेवा और लाभ लेने तथा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोकसेवा आयोग द्वारा विज्ञापित भर्तियों के मामले में सत्यापन के लिए PPP के डाटा का प्रयोग किया जा सकेगा।
PPP में डेटा अपडेट
परिवार पहचान पत्र में दर्ज परिवार के किसी सदस्य की जाति के असलियत की जांच की जिम्मेदारी पटवारी और कानूनगो की होगी। परिवार सूचना डाटा कोष में संबंधित परिवार के सदस्यों द्वारा दर्शाई गई जाति की जानकारी दिए बिना उस पटवारी को असलियत की जांच करने के लिए भेजी जाएगी, जिसके अधिकार क्षेत्र में परिवार रहता है।
परिवार पहचान पत्र में परिवार द्वारा स्वघोषित जाति और पटवारी द्वारा दर्शाई गई जाति मिलती है तो उस सदस्य की जाति को सही माना जाएगा। पटवारी और परिवार द्वारा दर्शाई गई जाति में अगर अंतर पाया जाता है तो संबंधित कानूनगो को इसकी जानकारी दिए बगैर जाति का असलियत की जाँच कराया जाएगा।
रिपोटरो के अनुसार, पटवारी द्वारा दर्शाई गई जाति अगर कानूनगो की रिपोर्ट से मेल खाती है तो इसे सही माना जाएगा। कानूनगो की रिपोर्ट में संबंधित परिवार और पटवारी द्वारा दी गई जाति से अलग जाति दिखाई जाती है तो मंडल राजस्व अधिकारी द्वारा अंतिम असलियत की जांच किया जाएगा। मंडल राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट अंतिम होगी, जिसके आधार पर PPP में डेटा अपडेट कर दिया जाएगा।
PPP में करा सकते सुधार
रिपोटरो के अनुसार, परिवार पहचान पत्र में दर्ज किसी सदस्य की जन्म तिथि में अगर कोई गलती है तो इसे ठीक कराने के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। सरकारी कर्मचारियों के मामले में उनके डेटाबेस में दर्ज जन्मतिथि और सेवानिवृत्त जवानों के मामलों में रक्षा सेवाओं द्वारा जारी सेवा मुक्ति प्रमाणपत्र मान्य होगा।
इसके अलावा आमजन के लिए जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, दसवीं का सर्टिफिकेट, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र, स्कूल प्रमाणपत्र और मतदाता पहचान पत्र में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर परिवार पहचान पत्र में रिकार्ड ठीक कराया जा सकता है। इस तरह की खबर पाने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें।