top haryana

Old New Tax System: इनकम टैक्स के दायरे में आने वालों को मिल सकती है विशेष छुट, जाने पूरी खबर 

Old New Tax System: केन्द्र सरकार में वित मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करेंगी, इनकम टैक्स को लेकर लोगों की काफी उम्मीद है, तो जानते है बजट में कितनी छुट मिल सकती है...

 
Old New Tax System: इनकम टैक्स के दायरे में आने वालों को मिल सकती है विशेष छुट, जाने पूरी खबर 

TOP HARYANA: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करेंगी। बजट आने को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इनकम टैक्स का हो रहा है। पिछले वर्ष वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास के लोगों को इसमें छूट प्रदान  करी थी। स्डैंडर्ड डिडक्शन को बढाया गया था। इसे 75 हजार तक किया गया था।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करने के द्वोरान दे सकती है टैक्स पर विशेष छूट। बजट से इनकम टैक्स वालों को काफी सरकार से उम्मीद नजर आ रही है। टैक्स लिमिट बढ़ाने की सुचना मिल सकती है। टैक्स स्लैब में परिवर्तन कर राहत दी जा सकती है एसा अनुमान लगाया जा रहा है। टैक्स वालों को सरकार से काफी संभावना नजर आ रही है की महंगाई की मार झेल रहे मिडिल क्लास को फायदा हो सकता है। 

वित मंत्री इस दिशा में कुछ अच्छा संकेत दे सकती है। कंपनियों और अर्थशास्त्रियों ने इस बोझ को कम करने के लिए सरकार से मांग की थी। पिछली बार स्डैंडर्ड डिडक्शन 75 हजार रुपये किया था। इस बार भी स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढाने पर विचार किया जाता है तो टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिलेगी।

टैक्सपेयर्स की उम्मीदें

टैक्स स्लैब में परिवर्तन टैक्स देने वाले नए व पुराने दोनों टैक्स नीतियों की दर में बदलाव चाहते हैं ताकि छुट मिल सके। प्रारंभिक छूट की लिमिट दस लाख रुपये करने का सुझाव दिया जा रहा है।पहले यह सेक्शन 87-A में पुराने टैक्स प्रारुप में ये पांच लाख रुपये और नए टैक्स प्रारुप में सात लाख रुपये है।

पुराना टैक्स सिस्टम को खत्म किया जाए

2024-25 में इनकम टैक्स की सबमिट करते वक्त  कम से कम 72 फीसदी लोगों ने नए टैक्स सिस्टम को सही माना। नए टैक्स प्रारुप में डिडक्शन की मात्रा सिमित हैं। नए टैक्स प्रारुप में सबूत कम देने पड़ते है, इसलिए लोगों ले इसे चुना है। पुराने टैक्स सिस्टम से लोग काफी परेशान नजर आ रहे है जिसके चलते नए टैक्स प्रारुप को ज्यादा महत्व दे रहे है।

टैक्स करदाता को उम्मीद लग रही है की, नए टैक्स सिस्टम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 75 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपए तक करने का फैसला सरकार कर सकती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन वो पैसा होता है जो टैक्स करदाता की सैलरी से काटा जाता है। पिछले बजट में वित्त मंत्री ने इसे पचास जार से बढ़ाकर पचहतर हजार करने का फैसला लिया था। टैक्स स्लैब में परिवर्तन होने पर दस लाख की इनकम, पर टैक्स फ्री नहीं होने पर आपकी इनहैंड सैलरी बढ़ेगी और टीडीएस भी कम कटेगा।