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New Traffic Rules: अब सिर्फ RTA नहीं, बल्कि यह अधिकारी भी करेंगे चालान, कौन से वाहन आएंगे चपेट में

New Traffic Rules: हरियाणा में ट्राफिक नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं, पहले सिर्फ RTA ही चालान काट सकता था लेकीय इन नए नियम की वजह से अब यह अधिकारी भी...
 
New Traffic Rules: अब सिर्फ RTA नहीं, बल्कि यह अधिकारी भी करेंगे चालान, कौन से वाहन आएंगे चपेट में
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Top Haryana: हरियाणा सरकार ने सड़कों पर बढ़ते ओवरलोड वाहनों को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है| अब सिर्फ RTA (रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी) ही नहीं, बल्कि राज्य के सभी SDM (सब डिविजनल मजिस्ट्रेट) और CTM (सिटी मजिस्ट्रेट) भी ओवरलोड गाड़ियों का चालान काट सकेंगे|

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सरकार ने भेजा जरूरी सिस्टम और लॉगिन आईडी
हरियाणा सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, अब SDM और CTM अपने रोजमर्रा के कामों के साथ-साथ ओवरलोड गाड़ियों की जांच कर सकेंगे और नियम तोड़ने वालों पर ई-चालान काट सकेंगे| इसके लिए उन्हें ई-चालान पोर्टल की Login ID और पासवर्ड भी दे दिए गए हैं, ताकि वे आसानी से सिस्टम का इस्तेमाल कर सकें|

इस कारण से पहले नहीं लागू हुआ यह नियम
सरकार पहले भी यह कदम उठाना चाहती थी, लेकिन उस समय अधिकारियों को लॉगिन करने के लिए ID और पासवर्ड उपलब्ध नहीं कराए गए थे| अब सभी तकनीकी जरूरतें सरकार द्वारा पूरी कर दी गई हैं और अधिकारियों को पूरी तरह से सक्षम बना दिया गया है|

सरकार के होंगे 2 बड़े फायदे
इस फैसले से सरकार को दो बड़े फायदे मिलेंगे—पहला, ओवरलोड गाड़ियों पर काबू पाया जा सकेगा जिससे सड़कें सुरक्षित रहेंगी, और दूसरा, सरकार की आमदनी भी बढ़ेगी क्योंकि चालानों से अच्छा खासा राजस्व आएगा|

किस कानून के तहत मिली ये शक्ति?
यह फैसला मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (Motor Vehicles Act, 1988) की धारा 213 और हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 (Haryana Motor Vehicle Rules, 1993) के नियम 225 और 226 के तहत लिया गया है| इन प्रावधानों के अनुसार अब SDM और CTM भी चालान काट सकेंगे, ठीक वैसे ही जैसे परिवहन विभाग के अधिकारी करते हैं|

SDM और CTM को किन बातों का ध्यान रखना होगा?

वे केवल अपने अधिकार क्षेत्र में ही चालान कर सकेंगे|
ई-पोर्टल पर लॉगिन के लिए पहले रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा|
पहली बार लॉगिन करने पर पासवर्ड बदलना अनिवार्य होगा|
चालानों का पूरा रिकॉर्ड भी संजोकर रखना होगा|

कौन से वाहन आएंगे चपेट में
जिन वाहनों पर तय सीमा से ज्यादा वजन लदा होगा यानी जो ओवरलोड होंगे, उन पर सीधे चालान किया जाएगा| इससे न केवल सड़क सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि ट्रैफिक नियमों का पालन भी और सख्ती से होगा|

किसने जारी किया आदेश?
यह आदेश उप परिवहन आयुक्त (Deputy Transport Commissioner) रवीश हुड्डा ने जारी किया है| उन्होंने कहा कि इस कदम से न केवल कानून व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि सड़क हादसों पर भी रोक लगेगी|

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