New Traffic Rules: ट्रैफिक के बने नए नियम, इस शहर में सख्ती से किए गए लागू

TOP HARYANA: गुरुग्राम की ट्रैफिक पुलिस ने नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत यदि आपके वाहन का कोई भी चालान गुरुग्राम के अंदर कटा है तो इसे आपको जल्द भरना होना। अगर आप चालान समय पर नहीं भरते है तो आप पर पुलिस कार्यवाही कर सकती है। इस नए नियम का गुरुवार को ट्रैफिक पुलिस के द्वारा आदेश जारी किया गया।
आदेश के मुताबिक चालान की राशि दिए गए समय यानी 90 दिनों के अंदर नहीं भरते है तो ट्रैफिक पुलिस कड़ी कार्यवाही करेगी। ऐसे वाहन चालकों की पहचान करने के पश्चात मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार ट्रैफिक पुलिसकर्मी ऐक्शन लेगें।
इस नए नियम के लिए बैठक हुई थी। डीसीपी ट्रैफिक वीरेंद्र विज ने ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि सभी अधिकारी अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में लोगों को सूचना देगें कि जिस भी वाहन चालक का ट्रैफिक नियमों को न मानने के कारण चालान हुआ है, उनको जल्द चालान भरना होगा।
चालान 90 दिन से पहले भरना होगा। डीसीपी ने सभी अधिकारियों को सख्ती से कार्यवाही करने का आदेश दे दिया है। इस नए नियम के अनुसार वाहन भी जब्त किया जा सकता है।
10 फरवरी तक भर दें बकाया चालान
सभी चालान जो पीछे के बकाया है उन चालान को भरने के लिए निश्चित समय 10 फरवरी 2025 तक का दिया गया है। इसलिए लोगों को राय दी जा रही कि 10 फरवरी से पहले ही अपने सभी बकाया चालानों को भर दें।
डीसीपी विज ने कहा, वाहनों की फिर से जांच होने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति 90 दिनों के अंदर चालान की राशि नहीं भरता और चालान बकाया पाया जाता है, तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 167(8) के तहत वाहन को जब्त किया जाएगा। इसलिए ट्रैफिक नियमों के प्रति लापरवाही न बरतें।
प्रतिदिन 2000 चालान
प्रतिदिन हजारों की संख्या में चालान काटे जाते है। इतनी ज्यादा वाहनों का चालान होने के बाद भी चालान का भुगतान नहीं किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस के द्वारा ऑनलाइन तथा ऑफलाइन के माध्यम से लगभग दो हजार चालान काटकर उन पर कार्यवाही करती है।
जिस भी वाहन चालक का चालान होता है उसको अपना चालान का भुगतान 90 दिनों से पहले ही करना होता है। लेकिन जब वाहन की फिर से जांच होती है और उसमें यदि 90 दिनों में चालान का भुगतान नहीं किया हुआ मिलता है तो वाहन 167(8) मोटर व्हीकल के तहत आपका वाहन पुलिस के द्वारा जब्त किया जा सकता है।