Haryana news: हरियाणा में जमीन रजिस्ट्री के नए नियम लागू, अब इस तरीके से होगी रजिस्ट्री

Top Haryana: हरियाणा के शहरी इलाकों में ज़मीन खरीदने और रजिस्ट्री कराने वालों के लिए बड़ी खबर है। अब ज़मीन की रजिस्ट्री तभी हो पाएगी जब जिला नगर योजनाकार (DTP) से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लिया गया हो। बिना इस NOC के अब रजिस्ट्री नहीं की जाएगी।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने सभी जिलों के उपायुक्तों को इस बारे में आदेश जारी किए हैं। ये कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि अब तक रजिस्ट्री के नियमों का ठीक से पालन नहीं हो रहा था। खासकर "नियम 7-A" का उल्लंघन बार-बार सामने आ रहा था।
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क्या है नियम 7-A?
हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम-1975 की धारा 7-A के तहत शहरी क्षेत्रों में कोई भी ज़मीन की बिक्री, पट्टा या गिफ्ट डीड करने से पहले DTP की मंजूरी जरूरी होती है। लेकिन कई जगह इस नियम की अनदेखी हो रही थी और बिना मंजूरी के ही ज़मीनों की रजिस्ट्री हो रही थी।
पहले भी हो चुका है नियमों का उल्लंघन
भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार के कार्यकाल में भी ऐसे हजारों मामले सामने आए थे। जिनमें बिना NOC के रजिस्ट्री की गई थी। उस वक्त कुछ तहसीलदार, नायब तहसीलदार और अन्य राजस्व अधिकारियों को नोटिस भी भेजे गए थे। बाद में यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया।
अब एक बार फिर जिलों से आई रिपोर्ट में नियम 7-A के उल्लंघन की बात सामने आई है। इसी के चलते सरकार ने अब नियमों को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है।
NOC लेना हुआ अनिवार्य
अब से हर कोई जो शहरी क्षेत्र में ज़मीन खरीदना चाहता है, उसे DTP से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC लेना अनिवार्य होगा। बिना NOC के रजिस्ट्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह नियम ज़मीन की बिक्री, पट्टा (लीज़) और गिफ्ट डीड तीनों पर लागू होगा।
अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई
सरकार ने सभी जिला उपायुक्तों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नियमों का पालन सख्ती से करवाया जाए। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी नियमों की अनदेखी करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। डॉ. सुमिता मिश्रा ने साफ कहा है कि सरकार इस बार नियमों के उल्लंघन को लेकर गंभीर है और कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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