Income Tax Slab: कम इनकम होने पर भी लग सकता है टैक्स, जानें नए नियम...
Budget 2025: 12 लाख से कम इनकम पर भी आपको टैक्स देना पड़ सकता है, सरकार ने किए नये नियम जारी

TOP HARYANA: सरकार ने बजट में टैक्स पेयर्स के लिए न्यू टैक्स रिज्यूम के तहत कई महत्वपूर्ण बदलाव कर दिए है। सरकार ने अब 12 लाख तक की इनकम पर विशेष कर की छूट बढ़ाकर इसे पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया है।
एक जानकारी में यह भी बताया गया कि सैलरी के साथ में कैपिटल गेन से होने वाली इनकम के मामलों में ही आपकी कुल कमाई 12 लाख रूपये से कम होने पर भी आपको इनकम टैक्स का भुगतान करना होगा। आज हम आपको इस खबर के माध्यम से इसकी पूरी जानकारी देने वाले हैं।
केवल सैलरी से होने वाली इनकम पर मिलेगी यह छूट
इस बार के बजट में प्रस्ताव दिया गया है कि आयकर की धारा 87 ए के तहत रिबेट का फायदा केवल सैलरी लेने वालों को ही दिया जाएगा। सैलरी की कमाई को ही इसमें शामिल किया गया है। अगर सैलरी के अलावा अन्य किसी भी प्रकार से कमाई होती है तो वह कैपिटल गैन के दायरे में आ जाएगी यानि की आपको इसका कोई भी लाभ नही दिया जाएगा।
ऐसे मामलों में आपको रिबेट केवल सैलरी से होने वाली आय पर ही मिलने वाला है, ना की गेन से होने वाली आय पर। पहले वाली कर व्यवस्था में पुराने स्लेब के तहत के 12 लाख 75 हजार रूपये तक की आय पर 80 हजार रूपये का टैक्स लगता है। बजट में घोषित किए गए नए स्लैब में अब यह घटकर 60 हजार हो जाएगा।
इन्ही मामलो में मिलेगी रिबेट की सुविधा
अगर आपकी पूरी आय सैलरी, पेंशन, ब्याज, किराए या किसी भी व्यवसाय से आती है तो ऐसी कोई भी कैटेगरी श्रेणी की आय शामिल नहीं है। अगर आपकी टोटल इनकम 12 लाख रूपये से भी कम है या फिर इसके बराबर है, तो करदाता अगर न्यू टैक्स रिज्यूम को चुनता है, पुरानी कर व्यवस्था को चुनने पर किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा।
इन मामलों देना होगा टैक्स
अगर कोई भी व्यक्ति इन मामलों जैसे कि शेयर बाजार, म्युचुअल फंड, संपत्ति या फिर अन्य किसी परिसंपत्तियों से अल्पकालिक कैपिटल गैन को प्राप्त करता है, तो ऐसे में उस पर 20 प्रतिशत की दर से टैक्स का भुगतान करना होगा। इसके अलावा अगर किसी भी व्यक्ति की इनकम लॉटरी, जुए, सट्टे या गेम आदि के शो जैसी विभिन्न प्रकार की कैटेगरीयों से हुई है, तो इस पर भी 30 प्रतिशत की दर से टैक्स अब आगे से लगने वाला है।