Income Tax Bill: लोकसभा में पास हुआ नया इनकम टैक्स बिल, जानिए क्या होंगे बड़े बदलाव

Top Haryana, New Delhi: इनकम टैक्स बिल लोकसभा से पास हो चुका है और अब इसे राज्यसभा से मंजूरी मिलने और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद लागू किया जाएगा।
जानकारी के अनुसार यह नया कानून अप्रैल 2026 से लागू हो सकता है। इस बिल में टैक्सपेयर्स के लिए कई बड़े बदलाव किए गए हैं जो उन्हें राहत देंगे और टैक्स भरने की प्रक्रिया को आसान बनाएंगे।
टैक्स रिटर्न भरने के नियमों में बदलाव
अब तक के नियमों के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति तय समय पर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं करता है, तो वह टैक्स रिफंड का दावा नहीं कर सकता था। लेकिन नए इनकम टैक्स बिल में इस नियम को बदलने की तैयारी है।
नए प्रावधानों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश समय पर रिटर्न नहीं भर पाया जैसे बीमारी, तकनीकी समस्या या कोई और निजी कारण तो अब वह समय निकलने के बाद भी ITR भर सकेगा और रिफंड के लिए आवेदन कर पाएगा।
यह बदलाव उन लाखों टैक्सपेयर्स के लिए राहत लेकर आएगा जो मजबूरी में तय समयसीमा के भीतर फाइलिंग नहीं कर पाते।
टीडीएस के नियम होंगे और स्पष्ट
नए बिल में TDS (टैक्स डिडक्टेड ऐट सोर्स) से जुड़े नियमों को भी और ज्यादा स्पष्ट किया गया है। इसका मकसद यह है कि टैक्सपेयर को यह पूरी तरह समझ में आ सके कि किन स्रोतों से टैक्स काटा जाएगा कब काटा जाएगा और उसका हिसाब कैसे रखा जाएगा। इससे टैक्सपेयर्स को फॉर्म भरने और टैक्स क्लेम करने में आसानी होगी।
पारदर्शी और आसान होगा नया टैक्स सिस्टम
सरकार का दावा है कि यह नया इनकम टैक्स बिल टैक्स भरने की पूरी प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और टैक्सदाताओं के लिए ज्यादा अनुकूल बनाएगा।
नए नियमों से टैक्स चोरी पर भी रोक लगाने में मदद मिलेगी और साथ ही ईमानदार टैक्सपेयर्स को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। बिल में डिजिटल प्रक्रियाओं को और मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है।