Home In Rent: अगर आप भी रहते हैं किराए के मकान पर तो,रखें इन बातों का ध्यान

Top Haryana: नगर परिषद सोहना लाल डोरा के अंदर आने वाली संपत्तियों का सर्वेक्षण कर रही है, जिसके तहत इन संपत्तियों के मालिकों को मालिकाना हक प्रदान किया जा रहा है और जमीन के प्रमाण पत्र भी वितरित किए जा रहे हैं।
यदि आपकी संपत्ति सोहना के लाल डोरा क्षेत्र के भीतर स्थित है और आप वर्तमान में सोहना से बाहर रहते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। नगर परिषद सोहना लाल डोरा के अंदर आने वाली संपत्तियों का सर्वेक्षण कर रही है, जिसके तहत इन संपत्तियों के मालिकों को मालिकाना हक प्रदान किया जा रहा है और जमीन के प्रमाण पत्र भी वितरित किए जा रहे हैं।
नगर परिषद द्वारा की गई सर्वेक्षण सूची को नगर परिषद के पोर्टल पर भी अपडेट किया गया है, ताकि सोहना से बाहर रहने वाले लोग भी अपनी संपत्ति का विवरण देख सकें। आप अपनी संपत्ति की जानकारी ऑनलाइन www.mcg.gov.in पर जाकर जांच सकते हैं।
यदि आपकी संपत्ति पर किरायेदार या रिश्तेदार रहते हैं, तो यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सर्वेक्षण के दौरान आपकी संपत्ति का सही विवरण दर्ज हो। लाल डोरा के अंदर आने वाली संपत्ति का कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं होता, जिसके कारण यदि किरायेदार या रिश्तेदार सर्वेक्षण के दौरान उस संपत्ति को अपना बताते हैं और असल मालिक द्वारा उक्त संपत्ति पर किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज नहीं कराई जाती है, तो नगर परिषद रिकॉर्ड में किरायेदार या रिश्तेदार मालिक बन सकते हैं।
आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि 5 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। यदि आपको अपनी संपत्ति के रिकॉर्ड में किसी प्रकार की खामी मिलती है, तो आप नगर परिषद कार्यालय में जाकर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, ताकि नगर परिषद द्वारा उसकी पुनः सर्वेक्षण कराकर ठीक कराया जा सके।
यह जानकारी लाल डोरा क्षेत्र में संपत्ति रखने वाले सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर उनके लिए जो सोहना से बाहर रहते हैं। यदि आपने अपनी संपत्ति किराए पर दी हुई है या किसी परिचित/रिश्तेदार को रहने दिया है, तो आपको नगर परिषद द्वारा जारी सूची में अपनी संपत्ति का विवरण अवश्य जांचना चाहिए।
जरूरी कदम जो आपको उठाने चाहिए:
1. नगर परिषद की सूची देखें: यह सूची अब नगर परिषद के पोर्टल पर उपलब्ध है, जिसे ऑनलाइन चेक किया जा सकता है।
2. रिकॉर्ड का सत्यापन करें: देखें कि आपकी संपत्ति का स्वामित्व सही नाम से दर्ज है या नहीं।
3. यदि गलती हो तो आपत्ति दर्ज कराएं: अगर संपत्ति किसी और के नाम दर्ज हो गई है या किसी अन्य प्रकार की त्रुटि है, तो 5 फरवरी तक नगर परिषद कार्यालय में जाकर आपत्ति दर्ज कराएं।
4. आधिकारिक पुष्टि करें: दस्तावेजों के साथ नगर परिषद से संपर्क कर अपनी संपत्ति की स्थिति स्पष्ट करें, ताकि भविष्य में कोई स्वामित्व विवाद न हो।
क्यों जरूरी है यह प्रक्रिया
लाल डोरा की संपत्तियों का कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं होता, इसलिए यदि सर्वे के दौरान किरायेदार या कोई अन्य व्यक्ति मालिकाना दावा करता है और असली मालिक आपत्ति नहीं करता, तो नगर परिषद उसे मालिकाना हक का प्रमाण पत्र जारी कर सकती है।
अगर आपने अभी तक अपनी संपत्ति की जांच नहीं की है, तो तुरंत करें ताकि भविष्य में कोई समस्या न हो।