Haryana news: हरियाणा के कर्मचारियों को सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, लागू हुई ये स्कीम

Top Haryana: हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने 1 अगस्त 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू करने का ऐलान कर दिया है।
इस फैसले से करीब दो लाख से ज्यादा कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।
किन कर्मचारियों को मिलेगा UPS का फायदा?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम उन सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगी जो 1 जनवरी 2006 के बाद नियुक्त हुए हैं और नियमित सेवा में हैं। हालांकि यह योजना अभी केवल राज्य सरकार के विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए लागू की गई है।
बोर्ड, निगम, सार्वजनिक उपक्रमों और विश्वविद्यालयों में काम कर रहे कर्मचारियों को इस योजना के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा।
UPS और NPS दोनों विकल्प खुले
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि UPS को अनिवार्य नहीं बनाया गया है। कर्मचारियों को यह चुनने का विकल्प दिया गया है कि वे UPS अपनाना चाहते हैं या फिर मौजूदा नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को जारी रखना चाहते हैं।
जहां UPS एक परिभाषित लाभ योजना (Defined Benefit Scheme) है, जिसमें रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन राशि की गारंटी होती है। वहीं NPS एक परिभाषित अंशदान योजना (Defined Contribution Scheme) है, जिसमें पेंशन की राशि निवेश पर आधारित होती है।
UPS के फायदे क्या हैं?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत यदि कोई कर्मचारी 25 साल की सेवा पूरी करता है, तो उसे रिटायरमेंट के समय पिछले 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
सरकार ने न्यूनतम 10 हजार रुपये प्रति माह की पेंशन की गारंटी दी है। किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को 30% फैमिली पेंशन के रूप में मिलेगा।
मुख्यमंत्री का बयान
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि यह निर्णय राज्य के कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। उन्होंने कहा कि UPS से कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक स्थिरता मिलेगी और उन्हें अपनी जिंदगी के बाद के वर्षों के लिए किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी पड़ेगी।