Haryana news: हरियाणा में अब इन वाहनों पर होगी सख्त कार्रवाई, SDM और CTM को मिली चालान काटने की पावर

Top Haryana: हरियाणा सरकार ने ओवरलोड वाहनों पर लगाम लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में सभी SDM (सब डिविजनल मजिस्ट्रेट) और CTM (सिटी मजिस्ट्रेट) को चालान काटने की ताकत दे दी गई है। पहले यह अधिकार सिर्फ RTA (रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी) के पास था, लेकिन अब SDM और CTM भी यह काम कर सकेंगे।
सरकार की ओर से जारी निर्देश के अनुसार, अब ये अधिकारी अपने नियमित कामों के साथ-साथ ओवरलोड गाड़ियों के चालान भी काट सकेंगे। इसके लिए सरकार ने सभी SDM और CTM को एक पत्र भेजा है। उन्हें ई-चालान पोर्टल पर Login ID और पासवर्ड भी दे दिया गया है ताकि वे आसानी से चालान काट सकें।
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पहले भी दिए थे आदेश, पर ID नहीं बनी थी
पहले भी सरकार ने ऐसा आदेश दिया था, लेकिन उस समय ID और पासवर्ड नहीं बनाए गए थे, जिससे काम शुरू नहीं हो पाया था। अब सभी जरूरी तकनीकी सुविधाएं पूरी कर दी गई हैं। इस बार SDM और CTM को चालान करने के लिए पूरी तरह से सक्षम बना दिया गया है। सरकार को इससे दो बड़े फायदे होंगे पहला ओवरलोड वाहनों पर नियंत्रण और दूसरा सरकारी राजस्व में बढ़ोतरी।
किस नियम के तहत मिली ये पावर?
यह फैसला मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213 और हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 के नियम 225 और 226 के तहत लिया गया है। इन नियमों के तहत मोटर वाहन विभाग के अधिकारियों को चालान करने का अधिकार दिया गया है। अब इन्हीं नियमों के अंतर्गत SDM और CTM को भी यह अधिकार सौंपा गया है।
क्या होंगे नियम?
- SDM और CTM केवल अपने क्षेत्र में ही चालान काट सकेंगे।
- ई-पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए पहले रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा।
- पहली बार लॉगिन करने पर पासवर्ड बदलना जरूरी होगा।
- चालानों का रिकॉर्ड भी अधिकारियों को बनाए रखना होगा।
किस-किस वाहन पर होगी कार्रवाई?
जिन गाड़ियों पर तय मानक से ज्यादा वजन लदा होगा यानी जो ओवरलोड होंगी, उन पर सीधा चालान कटेगा। इससे सड़कों की सुरक्षा भी बढ़ेगी और ट्रैफिक नियमों का पालन भी सख्ती से होगा।
किसने जारी किया आदेश?
यह आदेश उप परिवहन आयुक्त रवीश हुड्डा द्वारा जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि इससे राज्य में कानून व्यवस्था मजबूत होगी और सड़क दुर्घटनाओं पर भी रोक लगेगी।
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