Haryana news: बिना अनुमति हुई भर्तियाँ होंगी रद्द, गुरुग्राम-मानेसर नगर निगमों में मचा हड़कंप

Top Haryana: हरियाणा सरकार ने एक सख्त आदेश जारी किया है, जिससे गुरुग्राम और मानेसर नगर निगम में काम कर रहे कई कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है। सरकार ने साफ किया है कि बिना उसकी अनुमति के की गई सभी नियुक्तियां तुरंत रद्द की जाएंगी। इस फैसले से नगर निगमों में काम कर रहे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है।
पिछले डेढ़ साल में गुरुग्राम और मानेसर नगर निगमों में एक्सपर्ट या सलाहकार के नाम पर 65 से ज्यादा लोगों की भर्ती की गई थी। इनमें से अधिकतर लोग रिटायर हो चुके हैं और उम्रदराज हैं। इसके अलावा कुछ अन्य लोगों को भी नियुक्त किया गया है, जिन्हें सरकारी सुविधाएं जैसे गाड़ी, ड्राइवर और अच्छा वेतन मिल रहा है।
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सरकार का कहना है कि इन नियुक्तियों के लिए विभाग से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने इस मामले में सभी नगर निगमों को सख्त आदेश जारी किए हैं। अब बिना सरकार की मंजूरी के किसी भी व्यक्ति को सलाहकार या किसी अन्य पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।
विभाग ने बताया कि हाल के दिनों में कई नगर निगमों ने अपने स्तर पर नियुक्तियां की हैं, जो नियमों के खिलाफ हैं। कुछ लोग मानद पदों पर हैं जबकि कुछ को वेतन पर नियुक्त किया गया है। यह सब राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना किया गया है।
अब आदेश दिया गया है कि पहले से बिना स्वीकृति नियुक्त सभी लोगों को तुरंत हटाया जाए। विभाग ने यह भी कहा है कि सभी नगर निगमों को इस आदेश के पालन की जानकारी ईमेल के जरिए निदेशालय को भेजनी होगी।
खबर यह भी है कि कुछ मंत्रियों और उच्च अधिकारियों की सिफारिश पर इन कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी। पहले जहां एक्सपर्ट की संख्या 15-20 के बीच होती थी। अब यह संख्या 65 से भी ज्यादा हो चुकी है। इससे नगर निगमों में अनियमितता बढ़ गई है।
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