Haryana news: इन बीमारियों से ग्रस्त लोगों को मिलेगी पेंशन, स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी, जानें...
Haryana news: प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री ने बीमारियों से ग्रस्त लोगों को दी जाने वाली पेंशन के लिए आयु की सीमा को समाप्त कर दिया है।

TOP HARYANA: हरियाणा में थैलेसीमिया और हीमोफीलिया की बीमारी से ग्रस्त सभी लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। सूबे की नायब सरकार में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने जानकारी में बताया कि इन बीमारियों से ग्रस्त प्रदेश के लोगों को दी जाने वाली मासिक पेंशन के लिए ऊपरी आयु की सीमा को सरकार ने समाप्त कर दिया गया है।
प्रदेश में इन रोगों से पीडित व्यक्तियों के लिए आयु की कोई बाध्यता नहीं है। सरकार अब सभी पीड़ितों को मासिक पेंशन का लाभ देगी। इससे पीड़ित को आर्थिक मदद भी मिल जाएगी। सरकार इस समय राज्य में कई प्रकार की पेंशन का वितरण कर रही है।
3 हजार रूपए मिलेगी पेंशन
हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने बताया कि हीमोफीलिया और थैलीसीमिया रोग से ग्रस्त लोगों को सरकार की ओर से 3 हजार रूपए प्रति महीना पेंशन का लाभ दिया जाएगा। यह पेंशन किसी अन्य पेंशन के अतिरिक्त होगी।
अगर किसी आदमी को बुढ़ापा पेंशन मिल रही है और वह इन रोगों से पीड़ित है तो सरकार की और से उसे भी मासिक पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत 3 लाख रूपए तक की सालाना आय वाले परिवार के मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में इस प्रकार की आर्थिक सहायता राशि का लाभ दिया जाएगा।
सरकार ने दी मंजूरी
प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के मरीजों को पेंशन देने का निर्णय लिया था, लेकिन इसकी अधिसूचना सरकार की ओर से जारी नहीं की जा सकी थी।
अब हरियाणा के सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. जी अनुपमा ने हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियम- 2016 में संशोधन करने की अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार की ओर से अधिसूचना जारी होते ही ऐसे सभी पात्रों को अब इस योजना के तहत पेंशन का लाभ सरकार देगी।
प्रदेश में थैलेसीमिया के लगभग1300 और हीमोफीलिया के 783 मरीज हैं। इन सभी 2083 रोगियों को पूरे साल में कुल साढ़े 7 करोड़ रुपये की राशि सरकार की ओर से पेंशन के रुप में दी जाएगी।
वहीं, इस पेंशन का लाभ उठाने वाला मरीज हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए और वह कम से कम 3 सालों से हरियाणा में रह रहा हो। केवल ऐसे ही लोगों को इस पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। इस प्रकार की खबरों के लिए आप हमारे चैनल को फॅालो कर सकतें है।