Haryana news: हरियाणा में रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन बढ़ोतरी का तोहफा, पढ़ें पूरी खबर

Top Haryana news: सरकार ने पेंशन की गणना के उद्देश्य से उन कर्मचारियों को एक नोशनल इंक्रीमेंट देने का निर्णय लिया है, जो 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हुए हैं या होने वाले हैं। इसका फायदा हजारों पेंशनभोगियों को मिलेगा।
सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के आदेश के बाद फैसला
यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के 20 फरवरी 2025 के आदेश और केंद्र सरकार के 20 मई 2025 के निर्देशों के अनुरूप लिया गया है। सरकार ने साफ किया है कि यह वेतन वृद्धि केवल पेंशन की गणना के लिए होगी। इसका असर ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट या कम्यूटेशन जैसे अन्य पेंशन लाभों पर नहीं पड़ेगा। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने आधिकारिक आदेश जारी किया है।
किन्हें मिलेगा लाभ?
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने 30 जून 2006 से 30 जून 2015 के बीच सेवानिवृत्ति ली है। इसके अलावा शर्त यह भी रखी गई है कि कर्मचारी ने कम से कम एक साल की सेवा संतोषजनक आचरण और कार्य के साथ पूरी की हो। ऐसे कर्मचारियों की पेंशन में एक वेतन वृद्धि जोड़कर मई 2023 से संशोधित पेंशन देय होगी।
एरियर नहीं मिलेगा
हालांकि सरकार ने साफ किया है कि 30 अप्रैल 2023 से पहले की अवधि के लिए कोई भी एरियर या बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। यानी बढ़ी हुई पेंशन का लाभ केवल मई 2023 से ही लागू होगा।
कोर्ट गए कर्मचारियों को राहत
इस फैसले से उन कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी जिन्होंने पेंशन बढ़ोतरी के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। जिन कर्मचारियों के पक्ष में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है उन्हें कोर्ट के आदेश के अनुसार बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलेगा। वहीं जिन मामलों की सुनवाई हाईकोर्ट में अभी लंबित है उनका अंतिम फैसला अदालत पर निर्भर करेगा।
किसे लाभ नहीं मिलेगा?
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो कर्मचारी 6 महीने या उससे ज्यादा लेकिन एक साल से कम सेवा पूरी करने के बाद 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हुए हैं उन्हें यह लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि इस मामले पर अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और अंतिम निर्णय आना बाकी है।
सरकार भी कोर्ट की शरण में
हरियाणा सरकार ने भी इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की हुई है। कई मामलों में फिलहाल अंतरिम स्थगन आदेश लागू है। ऐसे में पेंशन का संशोधन केवल 1 मई 2023 से ही प्रभावी होगा।