Haryana News: हरियाणा में पंचायती जमीन पर कब्जा करने वालों को मिलेगा मालिकाना हक, जानें पूरी खबर...

TOP HARYANA: हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब उन लोगों को मालिकाना हक मिलेगा, जो 20 साल से पंचायती (शामलात) जमीन पर घर बनाकर रह रहे हैं या खेती कर रहे हैं।
कौन-कौन कर सकता है दावा
500 वर्ग गज तक के मकान: जो लोग 31 मार्च 2004 से पहले पंचायती जमीन पर घर बनाकर रह रहे हैं, वे अपना मकान अपने नाम करा सकते हैं।
खेती की जमीन: जो किसान 20 साल से शामलात जमीन पर खेती कर रहे हैं, वे भी अपने नाम जमीन की रजिस्ट्री करा सकेंगे।
कितनी राशि देनी होगी
- जमीन के लिए वर्तमान कलेक्टर रेट का 50% या
- 31 मार्च 2004 के कलेक्टर रेट से डेढ़ गुना रकम चुकानी होगी।
- भुगतान एक साथ या 20 साल तक किश्तों में किया जा सकता है।
किन्हें नहीं मिलेगा मालिकाना हक
अगर मकान तालाब, फिरनी (गांव की सीमा) या कृषि भूमि में बना है, तो मालिकाना हक नहीं मिलेगा।
कैसे करें आवेदन
ग्रामीणों और किसानों को एक साल के अंदर अपने जिले के कलेक्टर (उपायुक्त) के पास आवेदन करना होगा। आवेदन सही पाए जाने पर जमीन या मकान उनके नाम कर दिया जाएगा।
कैसे लिया गया यह फैसला
5 मार्च को तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला लिया गया। 12 जुलाई को मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में इसे मंजूरी दी गई। नवंबर में हुए विधानसभा सत्र में 1961 के हरियाणा ग्राम साझी भूमि (विनियमन) अधिनियम में संशोधन कर इसे लागू किया गया।
महत्वपूर्ण बात
मूल पट्टेदार, जिसे पहले जमीन पट्टे पर मिली थी, या उसके उत्तराधिकारी ही दावा कर सकते हैं। यदि किसी कारण से कोई व्यक्ति समय पर आवेदन नहीं कर पाता, तो उसे समय सीमा से छूट भी मिल सकती है। यह फैसला गांवों में रहने वाले हजारों लोगों को राहत देगा, जो सालों से जमीन के मालिकाना हक का इंतजार कर रहे थे।