Haryana news: HKRN कर्मचारियों के लिए नए नियमों की अधिसूचना जारी, ट्रांसफर के नियमों में बड़ा बदलाव

Top Haryana: HKRN कर्मचारियों के लिए नए नियमों की अधिसूचना जारी कर दी गई है और कैबिनेट से भी मंजूरी मिल गई है। नए नियमों के अनुसार अब HKRN कर्मचारी को देश के किसी भी हिस्से में ट्रांसफर किया जा सकता है। यानी अगर जरूरत पड़ी, तो उन्हें हरियाणा से बाहर भी ड्यूटी के लिए भेजा जा सकता है।
कर्मचारी को मानसिक रूप से तैयार रहना होगा
नई नीति के तहत कर्मचारियों को अपने अपॉइंटमेंट लेटर में यह जानकारी दी जाएगी कि वे भारत में कहीं भी काम करने के लिए तैयार रहें। ट्रांसफर या डेपुटेशन (अस्थायी भेजा जाना) की स्थिति में उन्हें मानसिक रूप से तैयार रहना होगा।
कर्मचारियों की सेवा अवधि उनकी नियुक्ति की तारीख से मानी जाएगी। अगर किसी विभाग में कर्मचारी की जरूरत नहीं रह जाती (सरप्लस हो जाता है) तो उस कर्मचारी को वित्त विभाग की मंजूरी के बाद किसी दूसरे विभाग में एडजस्ट किया जा सकता है या नई पोस्ट बनाई जा सकती है।
नौकरी छोड़ने और दस्तावेज में गड़बड़ी पर नियम
अगर कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ना चाहता है तो उसे एक महीने का नोटिस देना होगा। अगर कोई बिना नोटिस छोड़ेगा तो उसे एक महीने की सैलरी देनी पड़ेगी। अगर किसी कर्मचारी के दस्तावेजों में कोई गड़बड़ी या फर्जीवाड़ा पाया गया तो उसकी सेवा तुरंत समाप्त कर दी जाएगी।
इसके अलावा, HKRN कर्मचारी के खिलाफ भी सरकारी कर्मचारियों जैसे ही अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। अगर किसी को कार्रवाई अनुचित लगती है, तो वह प्रशासनिक सचिव के पास अपील कर सकता है।
रिटायरमेंट तक नौकरी की गारंटी पर उठे सवाल
HKRN के अंतर्गत नौकरी कर रहे कुछ कर्मचारियों ने यह मांग की थी कि उन्हें रिटायरमेंट तक नौकरी की गारंटी दी जाए। लेकिन हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा ने इस पर सवाल उठाए हैं।
प्रवक्ता सुधीर अहलावत ने कहा कि अगर सरकार को वास्तव में रोजगार की गारंटी देनी है तो उसे युवाओं की स्थायी भर्ती करनी चाहिए न कि सिर्फ अस्थायी नौकरी देना।
कर्मचारियों को देना होगा शपथ पत्र
नई नियुक्तियों में एक और नया नियम जोड़ा गया है। शादीशुदा कर्मचारियों को एक शपथ पत्र देना होगा कि उनकी केवल एक पत्नी है और वे लिव-इन रिलेशनशिप में नहीं रह रहे हैं।
वहीं अविवाहित कर्मचारियों को भी शपथ देना होगा कि वे दहेज नहीं लेंगे। इसके अलावा हर कर्मचारी को यह भी शपथ पत्र देना होगा कि उसने बहु विवाह (एक से अधिक विवाह) नहीं किया है।