Haryana news: हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के लिए नई व्यवस्था, जानें सरकार का मास्टर स्ट्रोक

Top Haryana: हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। अब उनकी बिजली से जुड़ी शिकायतों का समाधान पहले से ज्यादा जल्दी, पारदर्शी और प्रभावी तरीके से किया जाएगा।
हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (HERC) ने इसके लिए तीन-स्तरीय उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणाली (CGRF) को मजबूत रूप से लागू किया है।
नए अध्यक्ष की नियुक्ति
इस व्यवस्था के तहत उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (UHBVNL) के कॉरपोरेट उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, पंचकूला के अध्यक्ष पद पर सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता योग राज को नियुक्त किया गया है।
यह नियुक्ति विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) और HERC विनियमन HERC/48/2020 के अनुसार की गई है। इनकी नियुक्ति दो साल की अवधि या 65 वर्ष की उम्र तक (जो भी पहले हो) के लिए होगी।
तीन-स्तरीय प्रणाली में शिकायतों का समाधान
उपभोक्ताओं की शिकायतों को उनके विवाद की राशि के अनुसार तीन स्तरों पर बांटा गया है।
1 लाख रुपये तक के विवाद में शिकायतों का निपटारा 21 सर्कल स्तर के CGRF करेंगे।
1 से 3 लाख रुपये तक के विवाद के मामले चार जोनल CGRF द्वारा देखे जाएंगे।
3 लाख रुपये से अधिक के विवाद वाले मामलों का समाधान दो कॉरपोरेट CGRF (एक पंचकूला में और एक गुरुग्राम में) द्वारा किया जाएगा।
कौन सी शिकायतें नहीं आएंगी दायरे में
बिजली चोरी, बिना अनुमति लोड का प्रयोग, और राजस्व हानि जैसे मामलों को इस CGRF प्रणाली से बाहर रखा गया है। यानी इन पर CGRF फैसला नहीं करेगा लेकिन बाकी सभी उपभोक्ता बिजली से जुड़ी शिकायतें इस मंच पर दर्ज करवा सकते हैं।
कर सकते है अपील
यदि कोई उपभोक्ता CGRF के फैसले से संतुष्ट नहीं होता हैतो वह बिजली लोकपाल श्री आर. के. खन्ना के पास अपील कर सकता है।