Haryana news: इन शहरों में बनाए जाएंगे नए सेक्टर, सरकार ने दी जानकारी, जानें पूरी लिस्ट और योजना

Top Haryana: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि राज्य के नागरिकों को बेहतर रिहायशी सुविधा देने के लिए सरकार की ओर से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) कई नए सेक्टर विकसित करने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान दी, जब वह राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहे थे।
कहां बनेंगे नए सेक्टर?
मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले चरण में पंचकूला जिले के कोट बिल्ला शहरी क्षेत्र में सेक्टर-14, सेक्टर-16 और सेक्टर-22, और पिंजौर-कालका में सेक्टर-23 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके बाद बाकी क्षेत्रों में भी सेक्टर विकसित किए जाएंगे।
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पुराने शासन पर आरोप
मुख्यमंत्री सैनी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व सरकारों ने HSVP को कमजोर किया और किसानों को डर दिखाकर बहुत कम दामों में जमीन लेने का काम किया। यही जमीन सेक्टरों के लिए ली जानी थी, लेकिन काम अधूरा रह गया और प्राधिकरण घाटे में चला गया।
अब 41 सेक्टरों में होगा भूमि अधिग्रहण
वर्तमान सरकार ने HSVP को फिर से सक्रिय किया है और अब यह 41 नए सेक्टरों में भूमि अधिग्रहण कर रहा है। यह काम ई-भूमि पोर्टल और लैंड पूलिंग नीति के जरिए किया जाएगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
अवैध कॉलोनियों पर सख्त कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय अवैध कॉलोनियों का कोई नियंत्रण नहीं था। कोई भी कहीं भी कॉलोनी काट लेता था। लेकिन अब वर्तमान सरकार ने इस पर कड़ा नियंत्रण लगाया है।
कांग्रेस सरकार ने 10 साल में 874 कॉलोनियों को नियमित किया था। जबकि मौजूदा सरकार ने अब तक 2 हजार 147 कॉलोनियों को नियमित किया है। जनवरी 2015 से अब तक 6 हजार 904 अवैध कॉलोनियों की पहचान की गई है। इनमें से 3 हजार 937 कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया है जो कि 26 हजार 650 एकड़ जमीन पर थीं। इसके अलावा 1 हजार 879 लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है।
अनुसूचित जाति वार्डों पर भी दी सफाई
विपक्ष द्वारा नगर निगमों में अनुसूचित जाति के वार्डों की संख्या घटाने के आरोपों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आरोप गलत हैं। अनुसूचित जाति के वार्डों का आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में किया गया है, जो कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 और संविधान के अनुच्छेद 243टी के अनुसार है।
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