Haryana news: हरियाणा में परिवार पहचान पत्र में बदलाव की नई सुविधा, जानें कैसे उठा सकेंगे इसका लाभ

Top Haryana: हरियाणा सरकार ने राज्य के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा शुरू की है, जिसके तहत अब परिवार पहचान पत्र (Family ID) में बदलाव किया जा सकेगा। इस बदलाव के अंतर्गत एक परिवार के सदस्य को विशेष परिस्थितियों में दूसरे परिवार में स्थानांतरित किया जा सकेगा। इस प्रक्रिया को "मर्ज माड्यूल" कहा गया है। इसका उद्देश्य लोगों को अपने परिवार से जुड़े महत्वपूर्ण बदलाव करने में सुविधा प्रदान करना है।
मुख्यमंत्री की मंजूरी और नई सुविधाएं
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस मर्ज माड्यूल के तहत परिवार पहचान पत्र में नाम जोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस मर्ज माड्यूल में कुल चार प्रकार के विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण विकल्प यह है कि अगर कोई परिवार किसी नाबालिग को गोद लेता है तो उस नाबालिग का नाम उसके नए परिवार के परिवार पहचान पत्र में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके लिए गोद लेने का कानूनी दस्तावेज भी प्रस्तुत करना होगा और केवल नाबालिग का ही स्थानांतरण किया जा सकेगा।
विधवा महिला के लिए नई सुविधा
इस मर्ज माड्यूल के तहत विधवा महिला को अब अपने माता-पिता के परिवार या ससुराल के परिवार में स्थानांतरित करने की सुविधा दी गई है। विधवा महिला के बच्चों को भी उसके नए परिवार में स्थानांतरित किया जा सकेगा।
नाबालिग के लिए नई सुविधा
हरियाणा परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण के स्टेट कार्डिनेटर डॉ. सतीश खोला ने बताया कि अब नाबालिग को उसकी देखभाल रकने वाले के तहत उसके परिवार में स्थानांतरित करने की भी व्यवस्था दी गई है। इस सुविधा के अंतर्गत केवल नाबालिग का नाम ही परिवार पहचान पत्र में स्थानांतरित किया जाएगा न कि पूरे परिवार का।
नई सुविधा मिली
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि एक पूरे परिवार को दूसरे परिवार में मर्ज करने की अनुमति दी जाएगी। इसके तहत एक परिवार (सोर्स पीपीएन) के सभी सदस्य को दूसरे परिवार (डेस्टीनेशन पीपीएन) में सम्मिलित किया जा सकेगा। किसी परिवार के केवल कुछ सदस्य ही दूसरे परिवार में शामिल नहीं किए जा सकेंगे।