Haryana news: फायर सेफ्टी नियमों में बड़ा बदलाव, अब 9 मीटर से ऊंची इमारतों को भी लेना होगा NOC

Top Haryana: नगर निगम ने अग्नि सुरक्षा (फायर सेफ्टी) नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत अब 9 मीटर से ऊंची इमारतों को भी फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट यानी एनओसी लेना जरूरी होगा। पहले यह नियम सिर्फ 15 मीटर या उससे ऊंची इमारतों पर लागू होता था लेकिन अब इसे और सख्त किया जा रहा है।
पहले कैसे थे नियम?
अभी तक चंडीगढ़ में दिल्ली फायर ट्रांसपोर्ट एंड फायर सेफ्टी एक्ट 1986 लागू था, जिसके तहत 15 मीटर से कम ऊंचाई की इमारतों को एनओसी लेने से छूट मिली हुई थी। अब नगर निगम ने पंजाब और हरियाणा के फायर नियमों की समीक्षा के बाद हरियाणा फायर एंड इमरजेंसी सर्विस एक्ट 2022 को चंडीगढ़ में लागू करने की सिफारिश की है।
अब किन-किन को लेनी होगी एनओसी?
नए नियम लागू होने के बाद सिर्फ ऊंची इमारतें ही नहीं, बल्कि होटल, बिजनेस सेंटर, औद्योगिक इकाइयां, गोदाम और 200 वर्ग मीटर से अधिक फ्लोर एरिया वाली मिक्स्ड यूज (व्यवसायिक+रिहायशी) बिल्डिंग्स को भी फायर एनओसी लेना अनिवार्य होगा। हालांकि 16.5 मीटर तक की पूरी तरह से रिहायशी इमारतों को कुछ छूट दी जा सकती है।
फायर ऑफिसर को मिलेंगे नए अधिकार
इस नए प्रस्तावित कानून के तहत पहली बार फायर ऑफिसर को विशेष अधिकार दिए जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति या संस्था फायर सेफ्टी के काम में बाधा डालता है या खतरा पैदा करने वाला कोई सामान रखता है तो फायर ऑफिसर उस सामान को जब्त कर सकेगा। यह अधिकार पहले नहीं था लेकिन अब अग्निशमन कर्मचारियों को अपनी ड्यूटी निभाने में सहूलियत मिलेगी।
सख्त सजा और जुर्माने का प्रावधान
अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे 3 महीने तक की जेल हो सकती है या 10 हजार रुपये तक का जुर्माना देना होगा। कुछ मामलों में यह जुर्माना 50 हजार रुपये तक भी हो सकता है। यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि लोग फायर सेफ्टी नियमों को गंभीरता से लें और किसी भी दुर्घटना से पहले उसकी पूरी तैयारी की जा सके।