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Haryana news: हरियाणा में गलत तरीके से पेंशन का लाभ लेने वालों की जांच शुरू, ADC ने दिए कड़े निर्देश..

Haryana news: हरियाणा की नायाब सरकार ने अब ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना शुरु कर दिया है जो लोग पेंशन लेने के लिए गलत दस्तावेजों का प्रयोग करते हैं,आइए जानें इस खबर को..
 
Haryana news: हरियाणा में गलत तरीके से पेंशन का लाभ लेने वालों की जांच शुरू, ADC ने दिए कड़े निर्देश..
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TOP HARYANA: हरियाणा सरकार राज्य में बुढ़ापा पेंशन और कई अन्य तरह की सामाजिक पेंशनों का लाभ लोगों को देती है। लोग सरकार की इस योजना का अब गलत तरीके से फायदा उठाते है। अब सरकार ने ऐसे लोगों पर तकडी कार्यवाही करनी शुरु कर दी है। जींद के नरवाना में जन्म प्रमाण, आधार कार्ड व वोटर आईडी आदि के साथ में छेड़छाड़ करके समाज कल्याण विभाग से गलत तरीके से पेंशन लेने वालों की जांच शुरू कर दी गई है।

इसकी जांच एडीसी विवेक आर्य कर रहे हैं। जिन लोगों का नाम सूची में आया था, उन सभी की जांच करने के लिए रिपोर्ट समाज कल्याण विभाग से मांगी गई है। आपको बता दें कि करीब एक सप्ताह पहले नरवाना में कम आयु के लगभग 200 से अधिक लोगों ने दस्तावेजों से छेड़छाड़ करके पेंशन लेने का मामला सामने आया था।

इसी पर कार्यवाही करते हुए नरवाना के एसडीएम ने कार्रवाई के लिए इन लोगों की पहचान करके इनके खिलाफ जांच करवाने का आश्वासन दिया था। जिसकी जांच अब शुरु कर दी गई है। जो भी लोग इसमें शामिल है उन सब पर कार्यवाही की जाएगी।

200 से अधिक लोगों ने की दस्तावेजों से छेड़छाड़ 

नरवाना में 40 साल से लेकर 50 साल तक की आयु के लगभग 200 लोगों की शिकायत विभाग को मिली थी कि इन लोगों ने गलत तरीके से दस्तावेज बनवाकर पेंशन का लाभ लेने के लिए अप्लाई किया था। इसी की गुप्त सूचना बाद में अधिकारियों को मिली थी।

इन लोगों ने अपने जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड व वोटर कार्ड में आयु को बदलाकर फिर इसको फैमिली आईडी में अपलोड कर दिया और बाद में विभाग को आयु अपनी पूरी दिखाकर पेंशन प्राप्त की।

जांच के दिए आदेश

इसके लिए अब नरवाना के एडीसी ने इन लोगों की पेंशन को जारी करने वाले, सीएससी संचालकों व क्रीड विभाग से जुड़े कर्मियों की भी सूची मांगी है। जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है। इस प्रकार के घोटालें में क्रीड और समाज कल्याण विभाग की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है।

जिन लोगों की वोटर आईडी कार्ड के अनुसार जन्मतिथि 1 जनवरी 1974 थी, तो ऐसे लोगों ने पेशन का लाभ लेने के लिए आयु को 10 साल पीछे यानि कि एक जनवरी 1964 करवा लिया, ताकि वे 60 वर्ष से ऊपर के हो जाएं ओर पेंशन को हासिल कर सके।

इतना ही नहीं इसके अलावा एक अन्य 40 साल के व्यक्ति जिसकी वोटर आईडी कार्ड के अनुसार जन्मतिथि 2 जनवरी 1982 है, लेकिन उसने इसे एक जनवरी 1964 करा लिया ताकि उसे भी लाभ मिल सकें। इस प्रकार की अधिक खबरों के लिए आप हमें फॅालो कर सकतें है।