Haryana News: हरियाणा में अब इन परिवारों का होगा पहचान पत्र रद्द, जानें पूरी खबर...

TOP HARYANA: हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र (PPP) से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। अब उन परिवारों का PPP रद्द कर दिया जाएगा जो लंबे समय से हरियाणा में नहीं रह रहे हैं या जिनके सभी सदस्य अब जीवित नहीं हैं।
किनका PPP रद्द होगा
- जो परिवार हरियाणा छोड़कर कहीं और बस चुके हैं।
- अगर किसी परिवार का कोई भी सदस्य राज्य में नहीं रह रहा है।
- अगर परिवार का कोई भी सदस्य जीवित नहीं है।
- अगर परिवार का मुखिया किसी सदस्य को PPP से हटाने की अर्जी देता है।
हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण (Haryana Family Identity Authority) के CEO जे गणेशन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं, जो तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।
डेटा की सुरक्षा को लेकर नए नियम
PPP डेटा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए सरकार ने निजी एजेंसियों पर रोक लगा दी है। अब यह डेटा सिर्फ सरकारी योजनाओं, सब्सिडी, सेवाओं और सरकारी भर्तियों के सत्यापन के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकेगा।
कौन इस्तेमाल कर सकेगा डेटा
PPP डेटा का उपयोग अब केवल केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सरकारी बोर्ड, विश्वविद्यालय, निगम, वैधानिक प्राधिकरण और स्थानीय प्रशासन कर सकेंगे। कोई भी निजी संस्था या गैर-सरकारी एजेंसी इस डेटा का उपयोग नहीं कर सकेगी।
जाति सत्यापन की नई प्रक्रिया
PPP में दर्ज किसी भी सदस्य की जाति का सत्यापन पटवारी और राजस्व निरीक्षक करेंगे।
पहले पटवारी जाति की जांच करेगा।
पटवारी की रिपोर्ट और परिवार द्वारा दी गई जाति समान होगी, तो इसे सत्यापित माना जाएगा।
दोनों में अंतर होगा, तो राजस्व निरीक्षक जांच करेगा।
अगर राजस्व निरीक्षक और पटवारी की रिपोर्ट अलग होगी, तो अंतिम फैसला मंडल राजस्व अधिकारी लेंगे।
मंडल राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट अंतिम होगी और उसी के आधार पर PPP डेटा अपडेट किया जाएगा।
जन्मतिथि सुधार कराना हुआ आसान
PPP में दर्ज जन्मतिथि गलत है, तो अब इसे आसानी से सुधरवाया जा सकता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए उनके सरकारी डेटाबेस में दर्ज जन्मतिथि मान्य होगी। सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए रक्षा सेवाओं का सेवा मुक्ति प्रमाणपत्र मान्य होगा। आम नागरिकों के लिए जन्म प्रमाणपत्र, 10वीं का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, स्कूल प्रमाणपत्र और वोटर ID का उपयोग किया जा सकेगा।
नया नियम कब लागू होगा
हरियाणा सरकार ने इन बदलावों को तुरंत प्रभाव से लागू करने का फैसला लिया है। इसलिए कोई परिवार हरियाणा में नहीं रह रहा है या उसका कोई सदस्य गलत जानकारी के साथ PPP में दर्ज है, तो उसका पहचान पत्र रद्द हो सकता है। अगर आपकी जन्मतिथि या अन्य कोई जानकारी गलत है, तो आपको दस्तावेज दिखाकर इसे ठीक कराने का मौका मिलेगा।