Haryana News: HSSC ने 24 ग्रुपों के मामलों में हलफनामा दायर करने के लिए मांगा समय, अब इस तारीख को होगी अगली सुनवाई

Top Haryana News: इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने सरकार के रुख पर सवाल उठाए हैं। सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल प्रविंद्र चौहान ने कुछ तर्क दिए लेकिन बाद में स्थिति स्पष्ट करने के लिए हलफनामा दायर करने का समय मांगा।
26 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
हरियाणा उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर, 2025 को निर्धारित की है। इससे पहले सरकार ने दावा किया था कि जो परिणाम घोषित किए गए हैं वे सीईटी-1 (कॉमन एंट्रेंस टेस्ट) के अंकों के आधार पर जारी किए गए थे।
हालांकि वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने सरकार के इस दावे पर सवाल उठाए थे। इसके बाद खंडपीठ ने शपथ पत्र दायर करने के लिए आदेश दिए थे, ताकि इस मामले की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सके।
हलफनामा दायर करने के लिए मांगा अतिरिक्त समय
खंडपीठ की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ताओं आर.एस. खोसला और अक्षय भान ने इस पर सवाल उठाया कि सीईटी-2 का परिणाम सामाजिक-आर्थिक मानदंडों के लिए निर्धारित अंकों के बिना जारी किया गया था।
उनका कहना था कि यह प्रक्रिया सही नहीं थी और इससे उम्मीदवारों को न्याय नहीं मिल रहा है। हरियाणा के महाधिवक्ता प्रविंद्र चौहान ने इस मामले में स्पष्टीकरण देने की कोशिश की लेकिन वे पूरी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए एक और हलफनामा दायर करने के लिए समय चाहते थे।
अगली सुनवाई में स्थिति स्पष्ट होगी
इसके बाद खंडपीठ ने यह निर्णय लिया कि इस मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी, ताकि हलफनामा दायर करने के बाद स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो सके। खंडपीठ ने यह भी आदेश दिया कि पक्षकारों के अधिवक्ताओं की मदद से मामले की पूरी सुनवाई की जाएगी ताकि कोई भी महत्वपूर्ण बिंदु छूट न जाए।
इस प्रकार 26 सितंबर को इस मामले की अगली सुनवाई के दौरान यह तय किया जाएगा कि सीईटी-1 और सीईटी-2 के अंकों के आधार पर जो परिणाम घोषित किए गए हैं वे सही हैं या नहीं। अदालत का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी उम्मीदवारों को उचित और पारदर्शी तरीके से न्याय मिले।