Haryana news: हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, जनता की शिकायतों अब होगा ये काम, अधिकारियों को दिए निर्देश

Top Haryana: हरियाणा सरकार ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि लोगों की शिकायतों का समाधान राइट टू सर्विस एक्ट (हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014) के तहत तय समय सीमा में किया जाए। यह निर्देश राज्य के मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने जारी किए हैं।
सरकार का कहना है कि जनता को सरकारी सेवाओं का लाभ सही समय पर मिलना चाहिए और अगर किसी को परेशानी होती है या कोई सेवा तय समय में नहीं मिलती तो उसकी शिकायत का समाधान जल्द किया जाए।
किन अधिकारियों को दिए गए हैं निर्देश?
यह निर्देश सभी प्रमुख अधिकारियों को दिए गए हैं, जैसे प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष, बोर्ड और निगमों के प्रमुख, मंडल आयुक्त, उपायुक्त (DC) और अन्य संबंधित अधिकारी सभी को कहा गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि जनता की शिकायतें समय पर सुलझाई जाएं।
यह भी पढ़ें- Haryana news: हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों की सांकेतिक हड़ताल, जानिए क्यों नाराज़ हैं कर्मचारी
शिकायत निवारण अधिकारी करेंगे समय पर समाधान
मुख्य सचिव ने खास तौर पर प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी (FGRAs) और द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी (SGRAs) को निर्देश दिए हैं कि जो भी शिकायतें नागरिकों द्वारा दर्ज कराई जाती हैं, उन्हें अधिनियम में तय की गई समय सीमा के भीतर निपटाया जाए। इससे लोगों को समय पर सेवाएं मिलेंगी और अनावश्यक देरी नहीं होगी।
हर सोमवार को बनानी होगी लंबित शिकायतों की सूची
सभी शिकायत निवारण अधिकारियों को कहा गया है कि वे हर सोमवार को लंबित शिकायतों की एक सूची तैयार करें और उस पर सप्ताह भर में प्राथमिकता के आधार पर काम करें। यानी जो शिकायतें पहले से लंबित हैं उन्हें जल्द से जल्द हल किया जाए।
लोगों को होगा सीधा फायदा
समय पर सरकारी सेवाएं मिलेंगी।
बार-बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
अधिकारियों पर जवाबदेही तय होगी।
भ्रष्टाचार और लापरवाही में कमी आएगी।
यह भी पढ़ें- Haryana CET News: हरियाणा CET 2025 को लेकर बड़ी खबर, एग्जाम डेट तय करने के लिए आज होगी अहम मीटिंग