Haryana news: इन 27 लाख वाहनों को हरियाणा सरकार ने दिया बड़ा झटका, जब्त करने की तैयारी शुरू, जानें इसके पीछे का कारण

Top Haryana: हरियाणा में उन वाहन मालिकों के लिए बुरी खबर है। जिनके पास 10 साल से पुराने डीजल या 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन हैं। राज्य सरकार ऐसे पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने की तैयारी कर रही है। इससे प्रदेश के लगभग 27 लाख ओवरएज वाहन प्रभावित होंगे। ये वे वाहन हैं जिनकी फिटनेस की तय समय सीमा पूरी हो चुकी है, लेकिन फिर भी वे सड़कों पर दौड़ रहे हैं और प्रदूषण फैला रहे हैं।
सरकार को मिला आदेश
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने हरियाणा सरकार को पत्र लिखकर पुराने वाहनों की पहचान कर उन्हें जब्त करने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश के अनुसार, ऐसे वाहनों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो तय समय सीमा के बाद भी सड़कों पर दौड़ रहे हैं। सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है और विशेष जांच अभियान चलाने की योजना बनाई जा रही है।
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दिल्ली और एनसीआर में 1 जुलाई से नया नियम
नई व्यवस्था के तहत 1 जुलाई 2025 से दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल पंप से ईंधन नहीं मिलेगा। इसके बाद यह नियम 1 नवंबर से हरियाणा के एनसीआर जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में लागू किया जाएगा। फिर 1 अप्रैल 2026 से पूरे प्रदेश में यह नियम लागू होगा।
सख्त निगरानी के लिए लगाए जाएंगे कैमरे और एएनपीआर सिस्टम
प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की पहचान के लिए एएनपीआर (Automatic Number Plate Recognition) सिस्टम और सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है। दिल्ली में यह सिस्टम 30 जून 2025 तक, हरियाणा और यूपी के पांच एनसीआर जिलों में 31 अक्टूबर 2025 तक, और बाकी हिस्सों में 31 मार्च 2026 तक लगाना होगा। इन सिस्टम्स की मदद से पुराने वाहनों की निगरानी और कार्रवाई की जाएगी।
विभाग चला रहा अभियान
क्षेत्रीय परिवहन विभाग के यातायात निरीक्षक कृष्ण कुमार के अनुसार, विभाग की टीम लगातार जांच कर रही है और ओवरएज पाए गए वाहनों को जब्त किया जा रहा है। पिछले साल भी सर्दियों के दौरान ऐसा अभियान चलाया गया था जिसमें बड़ी संख्या में वाहन पकड़े गए थे। अब एक बार फिर बड़े स्तर पर अभियान की तैयारी की जा रही है।