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Haryana News: हरियाणा में बदली शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव, जानें नए नियम

Haryana News: हरियाणा के सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है, आइए जानें...
 
हरियाणा में बदली शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव
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Top Haryana News: सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए लंबे समय से तबादलों का इंतजार था। अब सरकार ने शिक्षकों को दिवाली से पहले खुशखबरी देने की तैयारी कर ली है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में संशोधन को मंजूरी दे दी है। शिक्षा विभाग का प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय से पास होकर अब मानव संसाधन विभाग के पास भेजा गया है।

कपल केस और बीमारियों पर अंक

नई पॉलिसी में कपल केस के लिए 5 से 10 अंक देने का प्रावधान किया गया है। यदि पति-पत्नी राज्य या केंद्र सरकार की नौकरी में हैं तो उन्हें 5 अंक मिलेंगे।

सेना और अर्धसैनिक बलों में कार्यरत कर्मचारियों के जीवनसाथी को 10 अंक दिए जाएंगे। इसके अलावा गंभीर बीमारियों से जूझ रहे शिक्षक या उनके परिजनों को भी 10 अंक तक का लाभ मिलेगा।

80 अंकों पर आधारित मेरिट

ट्रांसफर ड्राइव के लिए कुल 80 अंकों का स्कोर तय किया गया है। इसमें उम्र को आधार मानते हुए अधिकतम 60 अंक दिए जाएंगे। विशेष परिस्थितियों में 20 अंक तक मिलेंगे। इसके साथ ही सभी महिला शिक्षकों को 10 अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे।

विशेष श्रेणी को मिलेगा फायदा

नीति में कुछ विशेष वर्गों को अतिरिक्त लाभ देने का नियम भी जोड़ा गया है। 40 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिलाएं, विधवा, तलाकशुदा या न्यायिक रूप से अलग हुई महिलाएं 10 अंक पाएंगी।

तलाकशुदा या विधुर पुरुष जिनके नाबालिग बच्चे या अविवाहित बेटियां हैं उन्हें भी 10 अंक दिए जाएंगे। दिव्यांग शिक्षकों के लिए 20 अंक तक का लाभ निर्धारित किया गया है।

पॉलिसी का इतिहास

हरियाणा में साल 2016 में पहली बार ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू की गई थी। उसी साल तबादले भी किए गए थे लेकिन उसके बाद यह प्रक्रिया नियमित रूप से नहीं चल पाई।

खासकर जेबीटी शिक्षकों के तबादले अब तक नहीं हो पाए हैं जबकि पॉलिसी के अनुसार हर साल ट्रांसफर होना चाहिए था।

स्कूल स्तर पर होगी च्वाइस

पहले तबादलों के लिए जोन और ब्लॉक स्तर पर पसंद मांगी जाती थी, लेकिन अब सीधे स्कूल स्तर पर विकल्प चुनने होंगे। इसके अलावा जो शिक्षक एक ही ब्लॉक में 15 साल पूरे कर चुके हैं उन्हें अगली ट्रांसफर ड्राइव में हिस्सा लेना अनिवार्य होगा। सर्विस रूल के तहत ऐसे शिक्षकों के अंक काटे जाएंगे यानी उन्हें पेनल्टी झेलनी पड़ेगी।

आवेदन की प्रक्रिया

शिक्षकों को आवेदन करने के लिए सबसे पहले पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। इसके बाद लॉगिन कर अपनी पसंद के स्कूल का चुनाव करना होगा। आवेदन का सत्यापन और अंतिम प्रक्रिया शिक्षा विभाग की ओर से पूरी तरह ऑनलाइन की जाएगी।