Haryana News: हरियाणा में जीएसटी दरों में बदलाव, आम लोगों को मिलेगा फायदा

Top Haryana News: हरियाणा में सोमवार से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। यह बदलाव केंद्र सरकार द्वारा किए गए जीएसटी दरों के संशोधन के बाद किया गया है। जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों को लागू करते हुए प्रदेश सरकार ने हरियाणा माल एवं सेवा कर (एचजीएसटी) में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं जिससे आम जनता को फायदा होगा।
क्या बदल गया है?
नई जीएसटी दरों के तहत कई जरूरी वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स में कमी की गई है। पैक्ड दूध और पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लिया जाएगा। इसी तरह घी, मक्खन और सूखे मेवों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
इससे उपभोक्ताओं को इन उत्पादों को सस्ते दामों में खरीदने का मौका मिलेगा। इसके अलावा, रोटी और परांठा जैसे खाद्य पदार्थों पर जीएसटी खत्म कर दिया गया है जिससे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा।
स्वास्थ्य सेवाओं और कृषि उपकरणों पर राहत
नई दरों के तहत जीवन रक्षक दवाओं और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही डायग्नोस्टिक किट जैसे ग्लूकोमीटर और रीजेंट्स पर 5% जीएसटी लागू किया गया है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं की लागत कम होगी और आम लोगों को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी।
कृषि उपकरणों की बात करें तो सिंचाई और जुताई मशीनों पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे किसानों को कृषि उपकरण सस्ते मिलेंगे और उनकी इनपुट लागत में कमी आएगी। जैव-कीटनाशकों और उर्वरकों पर भी जीएसटी दर घटाकर 5% कर दी गई है जिससे टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा मिलेगा।
मध्यम वर्ग को फायदा
मध्यम वर्ग के लिए भी नई जीएसटी दरें राहत लेकर आई हैं। छोटी कारों पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है जिससे कारें अब अधिक किफायती हो जाएंगी और ऑटोमोबाइल सेक्टर में मांग भी बढ़ेगी।
हानिकारक उत्पादों पर सख्ती
तंबाकू उत्पादों, पान मसाला, सिगरेट, चीनी युक्त एयरियेटिड पानी और कैफीन युक्त पेय पदार्थों पर जीएसटी 40% कर दिया गया है। इसका उद्देश्य इन हानिकारक उत्पादों की खपत को कम करना है।
व्यवसायियों के लिए भी राहत
अब दो करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाले व्यापारी और उद्यमी वार्षिक रिटर्न नहीं भरेंगे। यह कदम छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिए उठाया गया है।