Haryana news: हरियाणा की महिला कर्मचारियों को बड़ी राहत, अब हर महीने मिलेगी ये सुविधा

Top Haryana: हरियाणा में आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 और हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के तहत काम करने वाली सभी महिला अनुबंधित कर्मचारियों को हर महीने दो आकस्मिक (कैजुअल) अवकाश मिलेंगे।
इस फैसले से महिलाओं को कार्यस्थल पर और अधिक सुविधा और लचीलापन मिलेगा।
मुख्यमंत्री सैनी की अध्यक्षता में हुआ फैसला
यह महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट बैठक में लिया गया। इसके तहत महिला कर्मचारियों को हर महीने दो आकस्मिक छुट्टियां दी जाएंगी लेकिन पूरे साल में यह संख्या 22 से अधिक नहीं हो सकेगी।
यह सुविधा मौजूदा चिकित्सा अवकाश (मेडिकल लीव) के अतिरिक्त होगी यानी महिलाएं अब 10 दिन के चिकित्सा अवकाश के अलावा ये आकस्मिक छुट्टियां ले सकेंगी।
पहले क्या व्यवस्था थी?
इससे पहले हरियाणा में आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 और HKRN के तहत अनुबंधित कर्मचारियों को हर साल केवल 10 दिन की आकस्मिक छुट्टी और 10 दिन की चिकित्सा छुट्टी मिलती थी।
यानी पूरे साल में कुल 20 छुट्टियों की अनुमति थी। अब नए नियम के तहत महिला कर्मचारियों को अतिरिक्त छुट्टियों का लाभ मिलेगा जिससे वे अपने पारिवारिक और निजी कार्यों को संतुलित रूप से संभाल सकेंगी।
मुख्य सचिव ने जारी की अधिसूचना
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना में साफ बताया गया है कि महिला अनुबंधित कर्मचारियों को हर महीने दो आकस्मिक अवकाश दिए जाएंगे लेकिन पूरे कैलेंडर वर्ष में यह 22 दिनों से अधिक नहीं होंगे।
यह नियम सभी आउटसोर्सिंग और HKRN के तहत नियुक्त महिला कर्मचारियों पर लागू होगा।
महिलाओं को मिलेगा काम में संतुलन
इस नए फैसले से महिला कर्मचारियों को कार्य और पारिवारिक जीवन में बेहतर संतुलन बनाने में मदद मिलेगी। खासकर वे महिलाएं जो घर और नौकरी दोनों को संभाल रही हैं।