Haryana news: हरियाणा के किसानों को बड़ी राहत, इस काम पर अब मिलेगा मोटा मुआवजा

Top Haryana: हरियाणा सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। अब अगर किसी किसान की जमीन के ऊपर से बिजली की हाई टेंशन लाइन गुजरती है, तो उसे जमीन की कीमत के आधार पर अच्छा-खासा मुआवजा मिलेगा। इससे किसानों को आर्थिक मदद तो मिलेगी ही साथ ही बिजली कंपनियों और किसानों के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद भी खत्म हो सकेंगे।
कौन कितना मुआवजा पाएगा?
प्रदेश के गुरुग्राम, फरीदाबाद और अन्य नगर निगमों के कुल 11 क्षेत्रों में यदि किसी की जमीन के ऊपर से हाई टेंशन लाइन जाती है, तो जमीन के मालिक को जमीन की कीमत का 60% मुआवजा दिया जाएगा। नगर पालिका और नगर परिषद वाले क्षेत्रों में यह मुआवजा 45% होगा, जबकि गांवों (ग्रामीण इलाकों) में 30% मुआवजा मिलेगा।
मुआवजा जमीन के सर्कल रेट या कलेक्टर रेट के अनुसार तय होगा। अगर किसी इलाके में बाजार रेट (मार्केट रेट) सर्कल रेट से ज्यादा है, तो मुआवजा तय करने के लिए जिला स्तर पर एक कमेटी बनाई जाएगी जो सही दर पर मुआवजा निर्धारित करेगी।
ट्रांसमिशन टावर पर मिलेगा दोगुना मुआवजा
जिन किसानों की जमीन में बिजली के ट्रांसमिशन टावर लगाए गए हैं या लगेंगे, उन्हें अब उनकी जमीन की कीमत का 200% (यानि दोगुना) मुआवजा मिलेगा। पहले यह दर 100% थी। सरकार का कहना है कि इस फैसले से किसानों को उचित हक मिलेगा और उनके नुकसान की भरपाई हो सकेगी। इस बारे में राज्य के ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एके सिंह ने अधिसूचना जारी कर दी है।
‘राइट ऑफ वे’ के तहत भी मिलेगा लाभ
पहले बिजली की ट्रांसमिशन लाइन के लिए जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाता था और न ही मुआवजा दिया जाता था। अब सरकार ने ‘राइट ऑफ वे’ कॉरिडोर के तहत भी मुआवजा देने की नीति बनाई है। इसका मतलब यह है कि जिन किसानों की जमीन से ट्रांसमिशन लाइन गुजरती है। अब उन्हें बिना जमीन गंवाए भी मुआवजा मिलेगा।
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