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Haryana news: हरियाणा में कैबिनेट बैठक के बाद बड़े फैसले, सीएम सैनी बोले लाडो लक्ष्मी योजना का पोर्टल जल्द खुलेगा

Haryana news: हरियाणा में केबिनेट बैठक के बाद सैनी सरकार ने की बड़े फैसले लिए है, आइए जानें पूरी खबर विस्तार से...
 
हरियाणा में कैबिनेट बैठक के बाद बड़े फैसले
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Top Haryana: हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक पूरी हो गई है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त से शुरू होगा। सत्र कितने दिन चलेगा, इसका फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में किया जाएगा।

लाडो लक्ष्मी योजना का पोर्टल होगा जल्द
सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि लाडो लक्ष्मी योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल जल्द ही खोला जाएगा। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष इस योजना को लेकर गलत प्रचार कर रहा है, जबकि सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि महिलाओं को इस योजना का पूरा फायदा मिले। यह योजना महिलाओं को आर्थिक सहायता और सशक्तिकरण देने के लिए बनाई गई है।

गन्नौर में बनेगी अंतरराष्ट्रीय मंडी
कैबिनेट ने गन्नौर में अंतरराष्ट्रीय स्तर की मंडी बनाने का भी फैसला किया है। इस मंडी का निर्माण करीब 3 हजार 50 करोड़ रुपए की लागत से होगा। इसके लिए नाबार्ड से 1 हजार 850 करोड़ रुपए का ऋण हरियाणा सरकार की गारंटी पर मंजूर किया गया है। यह मंडी न सिर्फ हरियाणा के किसानों, बल्कि पड़ोसी राज्यों और दिल्ली के व्यापारियों के लिए भी फायदेमंद होगी।

नए कलेक्टर रेट लागू होंगे
गुरुग्राम में जमीन की कीमतें बाजार दर से लगभग 200% अधिक बिक रही हैं, जिससे स्टांप ड्यूटी चोरी का भी मामला सामने आया है। इसलिए सरकार ने नए कलेक्टर रेट तय करने का फैसला लिया है, जिसमें जनता की राय भी ली जाएगी। नया कलेक्टर रेट लागू होने के बाद जो रकम जमा होगी, उसका इस्तेमाल केवल विकास कार्यों पर किया जाएगा।

अन्य महत्वपूर्ण फैसले
हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के कर्मचारियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को मंजूरी दी गई है। साथ ही, 60 वर्ष से अधिक उम्र के पूर्व विधायकों को 10 हजार रुपए मासिक चिकित्सा भत्ता देने का फैसला किया गया है।

पेंशनर्स के लिए भी नई सुविधाएं लाई गई हैं। 61 से 70 साल के पेंशनर्स को 5,000 रुपए और 70 साल से ऊपर के पेंशनर्स को 10 हजार रुपए मासिक भत्ता मिलेगा।

पंचकूला स्थित एग्रो मॉल के अलॉटियों की शिकायतों के निपटारे के लिए विवाद समाधान-2 नीति लागू की गई है। इसमें तय समय पर कब्जा न मिलने पर 7% वार्षिक ब्याज मिलेगा।

बिल्डरों और संविदात्मक कर्मचारियों को राहत
बिल्डरों को अब सीवरेज, पानी, बिजली, गैस पाइपलाइन जैसी सुविधाओं के लिए राजस्व रास्तों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है। यह नीति 10 मीटर चौड़े राजस्व रास्तों पर लागू होगी।