Haryana news: CET नियमों लेकर बड़ा फैसला, हरियाणा सरकार और HSSC को कोर्ट से राहत

Top Haryana: हरियाणा में CET (संयुक्त पात्रता परीक्षा) के नियमों को चुनौती देने वाली एक याचिका पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। इससे हरियाणा सरकार और कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) को बड़ी राहत मिली है।
क्यों दायर की गई थी याचिका?
कैथल जिले के रहने वाले प्रभजीत सिंह नाम के एक नाबालिग उम्मीदवार ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उसका कहना था कि वह CET परीक्षा के लिए सभी जरूरी शैक्षणिक योग्यताएं पूरी करता है, लेकिन उसकी उम्र 18 साल से 33 दिन कम होने के कारण उसे परीक्षा में बैठने से रोका गया।
प्रभजीत ने 2023 में 10वीं और 2025 में 12वीं पास की है। परंतु हरियाणा सरकार की CET पॉलिसी के अनुसार, 18 साल से कम उम्र के उम्मीदवार परीक्षा के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे।
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याचिकाकर्ता की दलील
प्रभजीत के वकील ने कोर्ट से कहा कि उसकी उम्र अंतिम तारीख 12 जून 2025 को सिर्फ 33 दिन कम थी। इतनी छोटी सी उम्र की कमी के कारण उसे परीक्षा से वंचित करना अन्याय है।
सरकार की दलील
हरियाणा सरकार की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल संजीव कौशिक ने कोर्ट को बताया कि CET सिर्फ एक पात्रता परीक्षा नहीं बल्कि चयन की प्रक्रिया है। इसलिए तय नियमों का पालन जरूरी है।
कोर्ट का फैसला
दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद हाई कोर्ट ने सरकार की दलीलों को सही माना और प्रभजीत सिंह की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ किया कि नियमों में कोई गड़बड़ी नहीं है।
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