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Haryana News: हरियाणा में अब ऑटो रिक्शा ड्राइवर ड्रेस में आएंगे नजर, आदेश जारी

Haryana News: हरियाणा में 1 अप्रैल 2025 से ऑटो चालक व ई- रिक्शा ड्राइवरों के लिए नया कानून लागू होने जा रहा है। आइए जानें इसके बारें में

 
Haryana News: हरियाणा में अब ऑटो रिक्शा ड्राइवर ड्रेस में आएंगे नजर, आदेश जारी
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Top Haryana: सरकार ने ऑटो रिक्शा चालकों के लिए ड्रेस कोड को लागू कर दिया हैं। सरकार के इन आदेशों के बाद अब आगे से राज्य के जींद जिले के ऑटो चालक खाकी ड्रेस में दिखाई देंगे। बता दें कि सरकार ने इनकी बढ़ती संख्या के आधार पर यह फैसला लिया हैं। ऐसा करने से यात्रियों का भरोसा भी इन पर हो जाएगा।

सवारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऑटो व ई- रिक्शा के अंदर व बाहर दोनों साईड में रिक्शा को चलाने वाले ड्राइवर का नाम, मोबाइल नंबर व इससे जुड़ी हुई अन्य जानकारी दर्ज वाले पोस्टर चिपकाए गए थे। अब पुलिस प्रशासन ने इनके लिए वर्दी भी निर्धारित कर दी गई है। वर्दी के बाद से इनकी एक अलग ही पहचान बन जाएगी।

ऑटो के अंदर हर प्रकार की व्यकित्तगत जानकारी के साथ में सरकार के द्वारा जारी किए गए टोल फ्री नंबर भी चिपकाए जाएंगे। इससे नागरिकों की सुरक्षा में काफी फायदा होगा। इस बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज इंस्पेक्टर शमशेर सिंह ने बताया कि निर्देशों की पालना नहीं करने वाले ड्राइवरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस विभाग के पास इनका सारा रिकार्ड है। अगर कोई चालक अपनी मनमानी करता है, तो उसकी आसानी से पहचान कर ली जाएगी। जींद जिले के सभी ऑटो व ई- रिक्शा ड्राइवरों को खाकी वर्दी पहननी अनिवार्य होगी। इस बारे में ऑटो रिक्शा यूनियन को आदेश जारी किया गया है। ऑटो व ई- रिक्शा के अंदर व बाहर स्पष्ट अक्षरों में इमरजेंसी नंबर 112, पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100, एम्बुलेंस 108 और महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 लिखना जरूरी होगा।

इसके साथ ही कुछ जरूरी हिदायतें भी दी गई है जैसे ऑटो व ई- रिक्शा की प्रथम पंक्ति में ड्राइवर व यात्रीयों के बीच में फिक्स रॉड होनी चाहिए। सिर्फ बाई तरफ से ही सवारी चढ़ व उतर सकेंगी। सवारियों की संख्या भी निर्धारित की जाएगी।

कई बार ये वाहन को ओवलोड़ भी कर लेते हैं इससे दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती हैं। इसके अलावा, वाहन सड़क सुरक्षा के सभी नियमों में फिट होने वाले को ही ऑटो चलाने की अनुमति दी जाएगी। वाहन के पीछे बांई तरफ बड़े अक्षरों में वाहन के ड्राइवर या इसके संचालक का नाम, मोबाइल नंबर, परमिट व फिटनेस की वैधता लिखी होनी चाहिए।