top haryana

Haryana News: हरियाणा के इस जिले में प्रॉपर्टी टैक्स पर 10% छूट, 31 जुलाई तक उठाएं लाभ

Haryana News: हरियाणा के गुरुग्राम जिले में प्रॉपर्टी टैक्स पर 10% छूट, आइए जानें पूरी खबर विस्तार से...
 
Haryana News: हरियाणा के इस जिले में प्रॉपर्टी टैक्स पर 10% छूट, 31 जुलाई तक उठाएं लाभ
WhatsApp Group Join Now

Top Haryana: हरियाणा के गुरुग्राम नगर निगम ने शहरवासियों को बड़ी राहत देते हुए प्रॉपर्टी टैक्स पर 10% की छूट देने का ऐलान किया है। यह छूट वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागू की गई है यह छूट सिर्फ उन प्रॉपर्टी मालिकों को मिलेगी जो 31 जुलाई 2025 तक टैक्स का भुगतान करेंगे और अपनी संपत्ति का सेल्फ सर्टिफिकेशन पूरी तरह पूरा कर लेंगे।

मिलेगी छूट

नगर निगम ने बताया है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। जो भी प्रॉपर्टी मालिक समय पर प्रॉपर्टी टैक्स का ऑनलाइन भुगतान करेंगे और NDC पोर्टल पर प्रॉपर्टी की जानकारी को सेल्फ सर्टिफाई करेंगे उन्हें यह 10% की छूट दी जाएगी। यह सुविधा नागरिकों को दफ्तर के चक्कर लगाने से बचाने और प्रक्रिया को आसान बनाने के मकसद से शुरू की गई है।

करनी होगी जानकारी अपडेट

प्रॉपर्टी मालिकों को अपनी संपत्ति से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां जैसे प्लॉट या बिल्डिंग का क्षेत्रफल निर्माण का प्रकार प्रॉपर्टी का उपयोग (आवासीय, व्यावसायिक, आदि) जैसी जानकारी को खुद एनडीसी (NDC) हरियाणा पोर्टल पर जाकर भरना होगा। इसे सेल्फ सर्टिफिकेशन कहा जाता है। यदि किसी भी प्रॉपर्टी मालिक ने यह जानकारी सही तरीके से अपलोड नहीं की है तो उसे यह छूट नहीं मिलेगी।

इंतजार न करें

नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त प्रदीप दहिया ने सभी संपत्ति मालिकों से अपील की है कि वे आखिरी तारीख का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी करें।उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी डिजिटल और आसान है जिससे किसी भी नागरिक को कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर नागरिक समय रहते टैक्स भरेंगे तो उन्हें भविष्य में किसी तरह के पेनल्टी या कानूनी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा।

सुनहरा मौका

गुरुग्राम नगर निगम की यह पहल शहरवासियों के लिए एक अच्छा अवसर है। 10% की छूट न सिर्फ आर्थिक रूप से फायदेमंद है बल्कि यह नागरिकों को डिजिटल तरीके से टैक्स भुगतान की आदत डालने में भी मदद करेगी।

यह सुविधा केवल 31 जुलाई 2025 तक ही उपलब्ध है इसलिए सभी संपत्ति मालिकों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द एनडीसी पोर्टल पर जानकारी अपडेट करें और अपना टैक्स समय से भर दें।