Haryana news: हरियाणा मे NDA भर्ती प्रक्रिया में हुआ बड़ा बदलाव, हाईकोर्ट ने जारी करा नोटिस

Top Haryana news: हरियाणा सरकार द्वारा असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी (ADA) की भर्ती प्रक्रिया में किए गए बदलावों पर अब विवाद खड़ा हो गया है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने इस परीक्षा के सिलेबस में बड़ा बदलाव किया है।
जिसे लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) और अन्य संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस एक याचिका पर जारी किया गया है, जिसमें परीक्षा पैटर्न में अचानक बदलाव को चुनौती दी गई है।
कानूनी विषयों की जगह अब सामान्य ज्ञान
पहले तक एडीए (ADA) की भर्ती के लिए ली जाने वाली स्क्रीनिंग परीक्षा मुख्य रूप से कानून से जुड़े विषयों पर आधारित होती थी। इसमें विधि शास्त्र, दंड संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम जैसे विषयों से सवाल पूछे जाते थे। अब नए सिलेबस में इन सभी कानून संबंधी विषयों को पूरी तरह से हटा दिया गया है। इसके बजाय परीक्षा को पूरी तरह से सामान्य ज्ञान आधारित बना दिया गया है।
नए सिलेबस में शामिल विषय
अब परीक्षा में उम्मीदवारों से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, भारतीय और विश्व भूगोल, भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था, सामान्य मानसिक क्षमता, तर्कशक्ति, अंकगणित, डाटा इंटरप्रिटेशन, भारतीय संस्कृति और हरियाणा राज्य से संबंधित सामान्य ज्ञान और इतिहास से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे।
बिना तर्क के किया गया बदलाव: याचिकाकर्ता
इस बदलाव के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले व्यक्ति खुद एक विधि स्नातक हैं। उन्होंने अदालत में कहा कि यह बदलाव बिना किसी तार्किक कारण या ठोस आधार के किया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह फैसला न तो भर्ती नियमों के अनुसार है और न ही इस पर हरियाणा सरकार और हरियाणा लोक सेवा आयोग के बीच उचित परामर्श हुआ है।
हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
जस्टिस संदीप मौदगिल की अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार HPSC और अन्य अधिकारियों से इस मामले में जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि बिना लॉ विषयों के उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग कैसे की जा सकती है जब वे एक विधिक पद के लिए परीक्षा दे रहे हैं।