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Haryana news: हरियाणा सरकार पर हाईकोर्ट ने लगाया 50 हजार रुपये का जुर्माना, जानिए क्यों

Haryana news: हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा जुर्माना लगाया गया है। आइए जानें इसके पीछे का असली कारण क्या है?
 
हरियाणा सरकार पर हाईकोर्ट ने लगाया 50 हजार रुपये का जुर्माना
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Top Haryana: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में हरियाणा सरकार पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना सरकार द्वारा भर्ती नियमों में संशोधन कर उन्हें पिछली तारीखों से लागू करने पर लगाया गया है।

कोर्ट ने सरकार के इस फैसले को गलत ठहराया और कहा कि इससे आवेदकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।

अभ्यर्थियों को नहीं मिली नियुक्ति
यह मामला अभिषेक वर्मा और अंकुर मित्तल द्वारा दाखिल की गई याचिका से जुड़ा है। उन्होंने हाईकोर्ट में शिकायत की थी कि वे हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम 2018 के अनुसार सरकारी नौकरी के लिए योग्य थे लेकिन फिर भी उन्हें हरियाणा सिविल सेवा और हरियाणा पुलिस सेवा में नियुक्ति नहीं दी गई।

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चयन प्रक्रिया के दौरान नियमों में बदलाव अनुचित
हाईकोर्ट की खंडपीठ, जिसमें चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी शामिल थे, ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि जब कोई चयन प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो उसके बीच में नियम बदलना पूरी तरह से अनुचित है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि इंटरव्यू के लिए न्यूनतम अंक चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद तय करना सही नहीं है।

न्यायालय की सख्त टिप्पणी
कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि यह ऐसा ही है जैसे कोई खेल चल रहा हो और बीच में उसके नियम बदल दिए जाएं। यह न्याय के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है और इससे उम्मीदवारों के साथ अन्याय होता है।

कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि सार्वजनिक रोजगार में हर व्यक्ति को निष्पक्ष मौका मिलना चाहिए, और सरकार का यह फैसला उस अधिकार का हनन करता है।

सरकार को जुर्माना भरने का आदेश
इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने यह जुर्माना याचिकाकर्ताओं को भुगतान करने का आदेश दिया है।

यह फैसला इस बात का संकेत है कि सरकार को नियमों में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखनी चाहिए, ताकि योग्य उम्मीदवारों को उनका हक मिल सके।