Haryana news: हरियाणा में सरकार इन बच्चों को देगी हर महीने 1850 रुपये, जानिए कैसे करें आवेदन

Top Haryana: हरियाणा सरकार ने राज्य के उन बच्चों के लिए एक खास पेंशन योजना शुरू की है, जो किसी कारणवश अपने माता-पिता या अभिभावकों की देखरेख से वंचित हैं। इस योजना का उद्देश्य ऐसे बच्चों को आर्थिक सहारा देना है ताकि वे अपना जीवन सम्मान के साथ जी सकें और उनकी पढ़ाई-लिखाई या दूसरी ज़रूरतें पूरी हो सकें।
किसे मिलेगा इस योजना का लाभ?
- जिनकी उम्र 21 साल से कम है।
- जिनके परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपये से कम है।
- जो हरियाणा राज्य के निवासी हैं और पिछले कम से कम 5 साल से यहाँ रह रहे हैं।
- जिनके माता-पिता या अभिभावक अब नहीं हैं या जिनकी देखभाल कोई नहीं कर रहा।
- ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर बच्चे के माता-पिता या अभिभावक पहले से ही किसी सरकारी योजना के तहत पारिवारिक पेंशन ले रहे हैं, तो उस बच्चे को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
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कितनी मिलेगी पेंशन?
इस योजना के तहत योग्य बच्चों को हर महीने 1850 रुपये की पेंशन दी जाएगी। यह राशि सीधे उनके खाते में जमा की जाएगी।
आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज़
- बेसहारा होने का प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र (कम से कम 5 साल पुराना), जैसे वोटर कार्ड, राशन कार्ड आदि
- परिवार पहचान पत्र (PPP)
- अगर निवास प्रमाण पत्र नहीं है, तो आप पाँच साल से हरियाणा में रहने का हलफनामा भी दे सकते हैं।
आवेदन कैसे करें?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र बच्चे या उनके अभिभावक नीचे दिए गए किसी भी केंद्र (अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र और नजदीकी CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय सभी जरूरी दस्तावेज़ों की सेल्फ अटेस्टेड (Self Attested) फोटो कॉपी साथ में ले जाएँ।
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