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Haryana news: नाइट शिफ्ट से पहले लिखित सहमति जरूरी, सरकार ने महिलाओं के लिए बनाए नए नियम

Haryana news: हरियाणा में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार ने सख्त कदम उठाए है, आइए जानें पूरी खबर विस्तार से...
 
नाइट शिफ्ट से पहले लिखित सहमति जरूरी, सरकार ने महिलाओं के लिए बनाए नए नियम
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Top Haryana: हरियाणा सरकार ने महिला कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब राज्य के सभी कारखानों और प्रतिष्ठानों को महिला कर्मचारियों से नाइट शिफ्ट (रात की पाली) में ड्यूटी करवाने से पहले उनकी लिखित सहमति लेनी होगी। इसके साथ ही उन्हें श्रम विभाग को यह जानकारी देनी होगी कि उनके यहां कितनी महिलाएं रात की शिफ्ट में काम कर रही हैं।

सुरक्षा को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी

हरियाणा सरकार के श्रम विभाग ने महिलाओं को कार्य पर रखने वाले संस्थानों और फैक्ट्रियों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी भी प्रतिष्ठान को यह सुनिश्चित करना होगा कि महिला कर्मियों की सुरक्षा में कोई कमी ना हो।

काम के दौरान महिलाओं को सुरक्षित वातावरण मिल सके इसके लिए कारखाना मालिकों को कई जरूरी उपाय करने होंगे।

यौन उत्पीड़न रोकने के लिए कमेटी बनाना अनिवार्य

अब सभी प्रतिष्ठानों और फैक्ट्रियों को यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के तहत एक अंतरिक शिकायत कमेटी बनाना अनिवार्य होगा। यह कमेटी कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों की शिकायतों को गंभीरता से सुनेगी और समय पर कार्रवाई करेगी।

प्रकाश और निगरानी की व्यवस्था जरूरी

कारखाना मालिकों को न सिर्फ फैक्ट्री के अंदर बल्कि उसके आसपास के इलाकों में भी अच्छी रोशनी (लाइटिंग) की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही उन सभी जगहों पर CCTV कैमरे लगाने होंगे जहां महिला कर्मचारी काम के दौरान बाहर जा सकती हैं।